Jaipur News : राजस्थान में एक बार से ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की कमर बुरी तरह टूट गई है.अब किसानों के पास एक ही सहारा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना.लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फसल खराबे के 72 घंटों के भीतर सूचना देना जरूरी होगा.आखिर किसान कैसे और कहा-कहा बीमा के लिए क्लेम कर सकते है. बर्बाद फसलों के मुआवजे के लिए किसानों को सबसे पहले फसल खराबे की ऑनलाइन सूचना किसान बीमा कंपनी के कॉल सेंटर या फसल बीमा एप पर दे सकते है.जिसके बाद किसानों की फसल खराबें का गिरदावरी की जा सकेगी.किसान ध्यान रखे 72 घंटे के भीतर ही किसानों को क्लेम करना जरूरी होगा,तब ही बर्बाद फसलों का बीमा क्लेम किसानों को मिल पाएगा.