Rajasthan : तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. अब वेटिंग पीरियड का इंतजार नहीं करना होगा. वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुधार की गुंजाइश ना होने के केस में तलाक दे सकते हैं. वही तलाक पर वेटिंग पीरियड जरूरी नहीं है. 6 महीने की बाध्यता जरूरी नहीं है.