Same Sex marriage: समलैंगिक विवाह ( Same sex Marriage ) को कानूनी मान्यता ( legal recognition ) नहीं दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कानूनी मान्यता देने से साफ इंकार ( flat refusal to recognize ) कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ( constitution bench ) का ये फैसला है कि समलैंगिक विवाह नहीं कर सकते हैं. SC ने कहा- ये मामला विधायिका ( Legislature ) के दायरे में आता है. सरकार की कमेटी ( government committee ) विचार करे कि क्या अधिकार दिए जा सकते हैं. (वीडियो देखने के लिए 5 सेकेंड रुकें)-