दिल्ली-NCR में NGT ने 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. ट्रिब्यूनल ने कहा कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक है, वहां रोक नही है.
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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में NGT ने 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. ट्रिब्यूनल ने कहा कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक है, वहां रोक नही है.
NGT ने राज्यों को भेजा था नोटिस
बता दें कि NGT ने इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए चार राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस भेजा था. इस नोटिस में पटाखों पर प्रतिबंध वाली याचिका पर जवाब मांगा गया था. सूत्रों के मुताबिक राज्यों ने अपना जवाब NGT में जमा करवा दिया है. जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने आज इस मुद्दे पर फैसला सुनाया था.
केजरीवाल सरकार पहले ही दिल्ली में प्रतिबंध लगा चुकी है
बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार पहले ही दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा चुकी थी. यह प्रतिबंध 30 नवंबर तक लागू रहेगा. लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. दूसरी ओर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है, जिससे साफ हो सके कि पटाखों के इस्तेमाल के बाद कोरोना केस और बढ़ेंगे.
राज्य में प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं: हरियाणा
वहीं हरियाणा सरकार ने एनजीटी में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा कि वह अपने राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है. हरियाणा सरकार ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर अगर एनजीटी को ऐसा लगता है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले शहरों मसलन फरीदाबाद और गुरुग्राम में पटाखे चलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ सकता है तो वहां प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले का फैसला: UP
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर एनजीटी से कहा है कि प्रदूषण और पटाखों के इस्तेमाल से जुडे मामले पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है. इसी महीने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. ऐसे में एनजीटी का इस मामले पर कोई फैसला देना उचित नहीं है. सभी पक्षों के जवाब सुनने के बाद NGT ने दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक पटाखों के स्टॉक, बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया.
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