पंजाब में फिर से लगा 'नाइट कर्फ्यू', 31 अगस्त तक लगाए गए ये प्रतिबंध
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पंजाब में फिर से लगा 'नाइट कर्फ्यू', 31 अगस्त तक लगाए गए ये प्रतिबंध

पंजाब में कोरोना (Corona) संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. अब पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन के साथ रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew) रहेगा.

फाइल फोटो

चंडीगढ़ : पंजाब में कोरोना (Corona) संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. अब पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन के साथ रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew) रहेगा. बसों में कुल क्षमता के केवल 50 % यात्री और कारों में केवल 3 यात्री ही सफर कर सकेंगे. राज्य में शादी समारोह और अंतिम संस्कारों को छोड़कर बाकी सभी सामूहिक मौजूदगी वाले कार्यक्रमों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगा. ये सभी प्रतिबंध शुक्रवार से लागू हो जाएंगे. 

  1. शादी- अंतिम संस्कारों को छोड़कर बाकी सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए
  2. 31 अगस्त तक राजनीतिक गतिविधियों और प्रदर्शनों पर भी रोक लगाई गई
  3. पांच जिलों में बसों में 50 % क्षमता तक ही सवारी भरने की सीमा तय की गई
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सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt amrinder singh) ने कहा कि पंजाब इस वक्त 'हेल्थ इमरजेंसी' के दौर से गुजर रहा है. राज्य में कोरोना से अब तक 920 लोगों की मौत हो चुकी है. हरेक मौत उन्हें दुख पहुंचा जाती है. ऐसे में लोगों की जान बचाने और अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध लागू किया जाना बहुत जरूरी बन गया है.

उन्होंने कहा कि शुक्रवार से पंजाब के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम करेंगे. बाकी 50 % कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे. सीएम ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक से जुड़े हुए सारे सरकारी कामकाज ऑनलाइन कर दिए जाएं. जिससे लोगों को छोटे- मोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. साथ ही सरकारी कर्मचारी भी आम लोगों के संपर्क में आकर कोरोना संक्रमित न हो सकें.

सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में वाहनों के संचालन पर फिर से प्रतिबंध लागू किए गए हैं. बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों को कुल क्षमता के हिसाब से केवल 50%  सवारी ढोने और कारों में 3 लोगों के सफर करने की सीमा तय की गई है. इन पांचों जिलों में सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए रोजाना केवल 50% गैर-जरूरी दुकानें खोलने की ही अनुमति रहेगी. पंजाब में कोरोना के कुल मामलों के 80 % मामले इन्हीं पांच जिलों में हैं. 

उन्होंने डीजीपी दिनकर गुप्ता को निर्देश दिया कि शादी समारोह और अंतिम संस्कारों में कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कर भीड़ जुटने से रोकी जाए. साथ ही सूबे में 31 अगस्त तक सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरह विराम लगाया जाए.  सीएम ने डीजीपी को इस महीने तक राज्य में राज्य में सभी प्रदर्शनों और सम्मेलनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाए जाने का निर्देश दिया. सीएम ने अपनी पार्टी पंजाब कांग्रेस से भी आग्रह किया कि वह 31 अगस्त तक अपनी सभी गतिविधियां रद्द कर दे.

सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वह अभियान चलाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक करे. उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश के शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण ज्यादा फैला है. लेकिन देहात क्षेत्रों में भी धीरे- धीरे कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पहले की तरह प्रदेश में फिर से लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. 

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