पंजाब: धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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पंजाब: धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि अथॉरिटी लाउड स्पीकर की अनुमति देता भी है तो यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसकी ध्वनि 10 डेसीबल से ज्यादा न हो.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फाइल फोटो...

चंडीगढ़ : देश में बढ़ते धवनि प्रदूषण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरूद्वारे में बिना लिखित इजाजत मांगे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में कहीं पर भी सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का उपयोग पूरी तरह से अवैध है. धार्मिक स्थलों पर इस समय से पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी.

आदेश का पालन कराने के लिए अधिकारी होंगे जिम्मेदार
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि अथॉरिटी लाउड स्पीकर की अनुमति देता भी है तो यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसकी ध्वनि 10 डेसीबल से ज्यादा न हो. हाईकोर्ट ने इसके लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी, डीसी, एसएसपी/एसपी को आदेश दिए हैं. साथ ही यह भी कहा कि आदेश का पालन कराने के लिए ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

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इस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों को आदेश दिए हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. किसी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के लिए वर्ष में 15 दिन रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम चलाने की छूट दी जा सकती है बशर्ते ध्वनि 10 डेसीबल से ज्यादा न हो. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने से 15 दिन पहले से किसी को भी लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं देने के भी आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नॉयज पॉल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ कड़ी कार्रवाई करें.

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