पंजाब: ड्रग तस्करी के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, कई आरोपियों को मिली सजा
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पंजाब: ड्रग तस्करी के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, कई आरोपियों को मिली सजा

फिलहाल दोषियों के वकीलों का कहना है कि वो जल्द ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रूख करेंगें.

.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

चंड़ीगढ़, (निकिता माहेश्वरी): पंजाब में करोड़ों की ड्रग तस्करी के मामले में मोहाली की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला. कई आरोपीयों को ठहराया गया दोषी तो कई आरोपी हुई बरी. मामले में मुख्य आरोपी जगदीश भोला जिनका नाम 7 में से 6 एफ आई आर में शामिल था उसको तीन मामलों में दोषी करार दिया गया और तीन मामलों में बरी कर दिया गया. जगदीश भोला को एफ आई आर 45 में 12 साल की सज़ा हुई है तो वहीं एफ आई 56 में 10 साल की सज़ा और एफ आई आर 69 में 2 साल की सज़ा सुनाई है.

भोला के वकील हरीश अहुजा के मुताबिक ये सज़ा कानक्रंट चलेगी यानि कि ज्यादा से ज्यादा 12 साल की सज़ा है जिसमें से जगदीश भोला ने करीब 5 साल जेल काट ली है. जगदीश भोला का नाम 7 में से 6 एफ आई आर में शामिल था..जिसके कारण इसे भोला ड्रग्स रैकेट मामले से भी जाना जाता है.

कथित 6000 करोड का ड्रग रैकेट के मामले में मोहाली की सीबीआई की विशेष अदालत के जज एन एस गिल ने आज जिला फतेहगढ साहिब और पटियाला के अल्ग अल्ग थानो में ड्रग्स तस्करी से जुडी दर्ज इन FIR 45, FIR 69 फतेहगढ साहिब, FIR 42, FIR 69 मंडी गोबिंदगढ, FIR 56, FIR 92, FIR 50 पर फैसला सुनाया है जिसमें से पटियाला के पसियाना और अर्बन स्टेट में दर्ज एफ आई आर 92  और एफ आई आर 50 में सबको बरी कर दिया गया है वहीं दुसरी एफ आई आर की बात करें तो अनूप सिंह काहलों, सतिंदर धामा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 15-15 साल की सज़ा हुई है.

इसके साथ ही मनप्रीत सिंह गिल, कुलविंदर सिंह राॅकी को कई धाराओं मे दोषी करार देते हुए 12-12 साल की सज़ा हुई है. इस बहुचर्चित ड्रग्स तस्करी के मामले में जगजीत सिंह चहल, सचिन सरदाना, गुरजीत सिंह गाबा, दविंदर सिंह हैपी, गब्बर सिंह,सुखबंत सिंह सुक्खा को कई मामलों में दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सज़ा सुनाई है  वहीं दविंदर कांत शर्मा और अन्य कई ऐसे आरोपी है जिनको दोषी तो ठहराया गया लेकिन सज़ा 1 से 5 साल के बीच सुनाई गई जबकि वो 5 साल के करीब जेल काट चुके है इसलिए वो भी आज बरी हो गए हैं. 

ड्रग तस्करी के इस मामले पंजाब पुलिस दृारा की गई जांच पर आए फैसले पर दोषीयों के वकीलों ने असतुष्टि ज़ाहिर की. वकील हरीश अहुजा और वकील शैली शर्मा का कहना है कि पुलिस दृारा झुठे केस में फसाए जाने के कई सबूत कोर्ट में पेश किए गए लेकिन पुलिस अफसरों को बचाने के लिए वो सबूतों को नज़रअंदाज कर फैसला सुनाया गया.

उन्होने कहा वो हाईकोर्ट का रूख करेंगें. वहीं ई डी अफसर निरजंन सिंह ने इस फैसले पर सतुष्टि ज़ाहिर की उन्होने कहा कि आज के फैसले से उनका केस और मजबूत हो गया है औऱ जिनको बरी किया है उनमें से कई आरोपी अभी भी ई डी केस में शामिल है अगर बात करें मनिंदर सिंह बिट्टू औलख, चुन्नी लाल गाबा, परमजीत सिंह चहल इन सबकों भले ही कोर्ट ने शेडयूल आफेस में बरी कर दिया है लेकिन ई डी का शिंकजा अभी भी इन पर है.

ई डी के वकील जगजीत एस सराओं ने कहा कि जल्द ही अब ई डी केस में भी फैसला आएगा. बहुचर्चित ड्रग्स मामले में इन 7 एफ आई आर में कुल 74 आरोपी थे जिनमें से कई आऱोपीयों को भगोडा घोषित किया जा चुका है तो कई आरोपीयों को डिस्चार्ज किया गया है आज 50 से ज्यादा आरोपीयों पर मोहाली की सी बी आई के विशेष अदालत ने फैसला सुनाया. मामले में बाॅक्सर राम सिंह, मनिंदर सिंह बिट्टू औलख, परमजीत पम्मा, सुखराज सिंह उर्फ कैनेडियन, परमजीत चहल, चुन्नी लाल गाबा, चंद्र प्रकाश, अनिल चौहान और कई आऱोपीयों को कोर्ट ने बरी किया.

गौरतलब है 3 मार्च 2013 में शूरू हुए इस मामले की शूरूआत आरोपी अनूप सिंह काहलों और कुलविंदर सिंह राॅकी से हुई थी जिसके बाद कारवां बढता चला गया और आरोपीयों की संख्या 70 से ऊपर जा पहुंची. मामले में ऐथलीट और पुलिस अफसर जगदीश भोला दृारा बडे नेताओं के नाम लेने से इस मामले ने तूल पक़ड लिया था यहां तक कि 2014 लोकसभा चुनावों और पंजाब के 2017 में हुई विधानसभा चुनावों पर इसी ड्रग्स तस्करी मामले को लेकर काफी राजनीति हुई..

हाल ही में अदालत में सुनवाई के दौरान अकाली दल से निकाले गए सीनियर अकाली नेता डाॅ रतन अजनाला के बेटे अमरपाल सिंह बोनी अजनाला ने आरोपी मनिंदर ऊर्फ बिट्टू औलख के पक्ष में गवाही देते हूए अकाली दल के नेता और पुर्व केबिनेट मंत्री बिकरम सिंह मजीठिया पर रंजिश के चलते बिट्टू को ड्रग्स मामले में फसाने के बयान दिए थे.

अब मोहाली की सी बी आई की विशेष अदालत ने मनिंदर सिंह बिट्टू औलख को बरी किया है तो इसपर राजनीति होना तय है. फिलहाल दोषियों के वकीलों का कहना है कि वो जल्द ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रूख करेंगें.

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