यूपी में बिना मास्क बाहर निकलने वालों की खैर नहीं, पुलिस को चालान काटने के सख्त निर्देश
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यूपी में बिना मास्क बाहर निकलने वालों की खैर नहीं, पुलिस को चालान काटने के सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश में 4 लाख 17 हजार 437 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 6092 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

(फाइल फोटो)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग (Mask and Social Distancing) के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. यूपी के
अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य है और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं नियम का पालन नहीं करने वालों का चालान किया जाए.

  1. बिना मास्क पहली और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना है.
  2. तीसरी बार बिना मास्क बाहर निकलने पर 500 का जुर्माना है.
  3. यूपी एसीएस ने बताया कि राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य है.

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल (Navneet Sehgal) ने बताया, "उत्तर प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य है. पुलिस (UP Police) को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनका चालान किया जाए."

मास्क नहीं पहनने पर कितना है जुर्माना
बता दें कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों पर पहली और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना है, वहीं तीसरी बार बिना फेस कवर या मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान है.

यूपी में कोरोना के 45 हजार एक्टिव मामले
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) के आंकड़ों के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश में 4 लाख 17 हजार 437 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 6092 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. राज्य में अब तक 3 लाख 66 हजार 321 लोग इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 45024 एक्टिव मामले मौजूद हैं.

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