Uttar Pradesh: रामपुर की एक अदालत ने आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई है. 2019 में आजम पर दर्ज हुए मुकदमों की संख्या 93 थी. अभी सिर्फ एक मामले में फैसला आया है.
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Azam Khan News: आजम खान को साल 2019 में हेट स्पीच के एक मामले में रामपुर की एक अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है. अगर यह सजा कायम रही तो फिर आजम खान की विधायकी जानी तय है. हालांकि इस पूरी कहानी के एक अहम किरदार हैं आईएएस अफसर आंजनेय कुमार सिंह. कभी आजम सिंह से नाराज और लगातार इन पर निशाना साध रहे थे हालांकि उनका यह दांव उन्हें भारी पड़ गया.
दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आंजनेय कुमार सिंह रामपुर में डीएम थे. चुनाव के दौरान वह जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में थे. आजम खान लगातार सिंह पर निशाना साध रहे थे. इस दौरान उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघते हुए डीएम से जूते साफ कराने तक की बात कह दी थी.
आजम खान के विवादास्पद बयान
इस दौरान आजम खान कितनी विवादास्पद बयान दे रहे थे इसका अंदाजा उस एफआईआर से लगाया जा सकता है, जिस केस में उन्हें सजा सुनाई गई है. एफआईआर के मुताबिक आजम ने कहा था कि डीएम अंधा हो गया है. इन जैसे कितने डीएम ने मेरे ऑफिस में खड़े-खड़े पेशाब कर दिया है.
सिंह ने लिया कानून का सहारा
हालांकि सिंह आजम खान की दबदबे के सामने नहीं झुके बल्कि बल्कि उन्होंने खान के अपमानजनक बयानों का जवाब कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया और आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होने लगे. आईएएस आंजनेय का कहना है कि हमने पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराया था. प्रशासन के आरोप कोर्ट में सही साबित हुए.
इतने मुकदमे दर्ज हैं आजम पर
2019 में आजम पर दर्ज हुए मुकदमों की संख्या 93 थी. अभी सिर्फ एक मामले में फैसला आया है. आजम के अलावा उनकी पत्नी पूर्व एमपी तजीन फात्मा के खिलाफ 34, एमएलए बेटे अब्दुल्ला आजम पर 46 और बड़े बेटे अदीब पर 32 मुकदमे, बहन निकहत पर 30 मुकदमे दर्ज हैं. इन मुकदमों की वजह से आजम की पत्नी 10 महीने, बेटा 23 महीना जेल में रहे. वहीं आजम भी लंबे अरसे जेल में रहे हैं.
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