सुनंदा पुष्कर केस: शशि थरूर के खिलाफ सुनवाई सात मार्च तक स्थगित
Advertisement
trendingNow1500800

सुनंदा पुष्कर केस: शशि थरूर के खिलाफ सुनवाई सात मार्च तक स्थगित

सुनवाई के दौरान थरूर ने बहरीन और कतर जाने के लिए एक याचिका दायर की. अदालत ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को कल तक जवाब देने को कहा है.

सुनंदा पुष्कर केस: शशि थरूर के खिलाफ सुनवाई सात मार्च तक स्थगित

नई दिल्‍ली: दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुनवाई सात मार्च तक के लिए स्थगित कर दी. विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. सुनवाई के दौरान थरूर ने बहरीन और कतर जाने के लिए एक याचिका दायर की. अदालत ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को कल तक जवाब देने को कहा है.

अदालत ने चार फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए मामला सत्र अदालत के पास भेज दिया था क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत अपराध के मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश करते हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पुष्कर के पति थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला से क्रूरता) के तहत आरोप लगाया गया था लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया.

सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लक्जरी होटल के कमरे में मृत पायी गईं थीं. उस वक्त थरूर के बंगले में मरम्मत का कुछ काम चल रहा था इसलिए दोनों होटल में ठहरे हुए थे.

(इनपुट: एजेंसी भाषा)

 

Trending news