प्रचार तो ठीक लेकिन सीएम ऑफिस नहीं जा सकते... अरविंद केजरीवाल को इन 10 शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
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प्रचार तो ठीक लेकिन सीएम ऑफिस नहीं जा सकते... अरविंद केजरीवाल को इन 10 शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें ईडी के केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है.  

प्रचार तो ठीक लेकिन सीएम ऑफिस नहीं जा सकते... अरविंद केजरीवाल को इन 10 शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Arvind Kejriwal Grants Bail: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया. इससे पहले जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है. इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाई हैं, जो उन्हें ईडी के केस में बेल के दौरान मिली थीं.
जानें किन शर्तों पर मिली जमानत. 

  1. अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे.
  2. किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो.
  3. केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे.
  4. दफ्तर जाने, सरकारी काम करने, केस पर टिप्पणी करने पर रोक.
  5. जमानत के लिए 10 लाख का भरना होगा बांड.
  6. NCCSA की बैठक भी नहीं कर पाएंगे.
  7. वह दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
  8. वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे.
  9.  जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
  10. सीएम केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे या नहीं. यह बड़ा सवाल था तो अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने की अनुमति मिली है.

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