थाने में लगानी होगी हाजिरी...जानें क्‍यों मिली मनीष सिसोदिया को 17 म‍हीने बाद जमानत, पढ़ें 10 प्‍वाइंट्स
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थाने में लगानी होगी हाजिरी...जानें क्‍यों मिली मनीष सिसोदिया को 17 म‍हीने बाद जमानत, पढ़ें 10 प्‍वाइंट्स

Supreme Court Grants Bail To Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिल गई है. 17 महीने बाद AAP नेता मनीष अब तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.

थाने में लगानी होगी हाजिरी...जानें क्‍यों मिली मनीष सिसोदिया को 17 म‍हीने बाद जमानत, पढ़ें 10 प्‍वाइंट्स

Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिल गई है. 17 महीने बाद AAP नेता मनीष अब तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था. आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया है. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है. बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को निचली अदालत फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था. फिर सुप्रीम कोर्ट आने को. उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय मनीष सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि हम जमानत तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अहम बातों को ख्याल रखना होगा. मनीष सिसोदिया के जमानत से जुड़े शर्तो की 10 बड़े पॉइंट. 

  1. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है. बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है.
  2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा जाता है तो ये न्याय का मखौल उड़ाना होगा.
  3. हमारा मानना है कि आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है. साथ ही साथ स्वतंत्रता का अधिकार एक पवित्र अधिकार है. ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई में देरी की. हम मनीष को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे रहे हैं. 
  4. मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहते हुए इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
  5. साथ वह किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे. 
  6. मनीष सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते.
  7. मनीष को उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा.
  8. मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने आना होगा.
  9. ASG ने मांग कि सिसोदिया CM ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे. अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो जमानत रद्द करने के लिए हम अर्जी लगाएंगे.
  10. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है.

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