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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन (Patidar Reservation Movement) के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपील पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) की सजा पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि कहा कि संबंधित हाई कोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी.
Supreme Court stays conviction of Congress leader Hardik Patel until the appeals are decided, in rioting and arson during the Patidar quota stir, saying that concerned High Court should have stayed the conviction
(file pic) pic.twitter.com/OmFIztatVo
— ANI (@ANI) April 12, 2022
बता दें कि गुजरात (Gujarat) में इस साल के आखिर में विधान सभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामलों को वापस ले लिया है. उस समय आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल समेत कई आंदोलनकारियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई मामले दर्ज किए गए थे. हार्दिक पटेल बाद में कांग्रेस (Congress) में शामिल हो गए थे.
वहीं, इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल (Hardik Patel) ने कहा था कि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को भाजपा सरकार (BJP government) को वापस लेना चाहिए और पाटीदार युवाओं को राहत दी जानी चाहिए.
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