Hardik Patel: आरक्षण आंदोलन पर हार्दिक को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
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Hardik Patel: आरक्षण आंदोलन पर हार्दिक को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) की सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संबंधित हाई कोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी. 

 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन (Patidar Reservation Movement) के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपील पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) की सजा पर रोक लगा दी है.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को दी राहत
  2. सजा पर लगाई रोक
  3. कहा-संबंधित हाई कोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी

सजा पर लगाई जानी चाहिए रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि कहा कि संबंधित हाई कोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी.

10 मामले वापस

बता दें कि गुजरात (Gujarat) में इस साल के आखिर में विधान सभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामलों को वापस ले लिया है. उस समय आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल समेत कई आंदोलनकारियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई मामले दर्ज किए गए थे. हार्दिक पटेल बाद में कांग्रेस (Congress) में शामिल हो गए थे.

सभी मामले लें वापस

वहीं, इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल (Hardik Patel) ने कहा था कि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को भाजपा सरकार (BJP government) को वापस लेना चाहिए और पाटीदार युवाओं को राहत दी जानी चाहिए. 
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