वधावन बंधुओं की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, इस बड़े घोटाले में हैं आरोपी
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वधावन बंधुओं की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, इस बड़े घोटाले में हैं आरोपी

सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल और धीरज वधावन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल और धीरज वधावन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है. यह रोक सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई तक जारी रहेगी. 

  1. DHFL के प्रोमोटर हैं वधावन बंधु
  2. तय समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी ED
  3. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को दी थी जमानत

DHFL के प्रोमोटर हैं वधावन बंधु
बता दें कि कपिल और धीरज वधावन DHFL के प्रोमोटर हैं और यस बैंक से जुड़े हवाला केस में आरोपी हैं. उन दोनों को 14 मई को गिरफ्तार किया गया था. मामले की जांच कर रही ED ने दोनों के खिलाफ 13 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की. 

तय समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी ED
दोनों आरोपियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी थी कि जांच एजेंसी ED नियत 60 दिन के अंदर उनके खिलाफ कोर्ट चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. वहीं ED ने दलील दी कि आरोपी जितने दिन उसकी हिरासत में रहे, वे दिन 60 दिनों की अवधि में शामिल नहीं होने चाहिए.  

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को दी थी जमानत
दोनों के तर्क सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को दोनों वधावन बंधुओं को जमानत दे दी थी. इसके खिलाफ ED सुप्रीम कोर्ट पहुंची. जहां शुक्रवार को हुई सुनवाई में दोनों की जमानत पर रोक लगा दी गई. कोर्ट अब इस मसले पर 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. 

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