आर्यन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने दी शाहरुख खान को सलाह, कहा- बेटे के साथ करें ये काम
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आर्यन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने दी शाहरुख खान को सलाह, कहा- बेटे के साथ करें ये काम

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने ड्रग्स केस को लेकर कहा कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) से मेरा निवेदन है कि आर्यन (Aryan Khan) को सुधारना चाहिए. मेरी सलाह है कि उन्हें (आर्यन) जेल में रखने के बजाय 1 से 2 महीने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना चाहिए, इससे वे ड्रग्स से मुक्त हो सकते हैं.

शाहरुख खान और आर्यन खान (फाइल फोटो)

मुंबई: ड्रग्‍स पार्टी केस (Drugs Party Case) में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने आर्यन खान को लेकर शाहरुख खान को सलाह दी है और कहा है कि उन्हें पुनर्वास केंद्र (Rehabilitation Centre) भेजें. बता दें कि आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

  1. रामदास अठावले ने शाहरुख को दी सलाह
  2. उन्होंने कहा कि आर्यन के पास पूरा भविष्‍य पड़ा है
  3. अठावले ने कहा कि आर्यन को भेज दें नशा मुक्ति केंद्र

आर्यन का पूरा भविष्‍य पड़ा है: रामदास अठावले

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने ड्रग्स केस को लेकर कहा, 'युवावस्‍था में ड्रग्‍स लेना अच्‍छी बात नहीं है. अभी आर्यन खान (Aryan Khan) का पूरा भविष्‍य पड़ा है. मैं शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को सलाह देता हूं कि वह आर्यन खान को मंत्रालय से जुड़े हुए पुनर्वास केंद्र पर भेजें.' उन्होंने कहा, 'शाहरुख से मेरा निवेदन है कि आर्यन को सुधारना चाहिए. मेरी सलाह है कि उन्हें (आर्यन) जेल में रखने के बजाय 1 से 2 महीने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना चाहिए, इससे वे ड्रग्स से मुक्त हो सकते हैं. देश में ऐसे कई पुनर्वास केंद्र मौजूद हैं.'

रामदास आठवले ने समीर वानखेड़े का किया समर्थन

मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने कहा, 'हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के साथ खड़ी रहेगी. नवाब मलिक बार-बार समीर वानखेड़े का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं. नवाब मलिक को गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए. समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों में तथ्य नहीं है.'

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आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत अर्जी पर मंगलवार (26 अक्टूबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई होनी है. अब तक उनकी जमानत स्पेशल NDPS कोर्ट और सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है. 20 अक्टूबर को NDPS कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इसी दिन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है.

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