UP: होली के लिए गाइडलाइन जारी, जुलूस निकालने से पहले लेनी होगी परमीशन
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UP: होली के लिए गाइडलाइन जारी, जुलूस निकालने से पहले लेनी होगी परमीशन

मुख्‍य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ न होने दी जाए और इसके लिए पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं. 

फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए. इसके तहत सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्‍थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. उधर लखनऊ के जिलाधिकारी ने राजधानी में अगले आदेशों तक प्रस्तावित समस्त प्रकार के रेन डांस पार्टी तथा अन्य पार्टियों पर रोक लगा दी.

  1. दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की हो टेस्टिंग
  2. कार्यक्रमों के लिए पहले दी गई अनुमति रद्द मानी जाए
  3. सार्वजनिक स्थलों से भीड़ कम की जाए

कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से हो पालन

उत्तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक (जोन), पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर हर व्यक्ति को मास्‍क लगाने जैसे दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया. तिवारी ने स्पष्ट हिदायत दी कि आगामी पर्व व त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकलेगा. उन्होंने कहा कि अनुमति के बाद कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ निकलने वाले जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक रहेगी.

बाहर से आ रहे लोगों की हो कोरोना जांच

उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से होली के त्यौहार के लिए घर आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से कोविड-19 की जांच कराने के निर्देश दिये, साथ ही कक्षा आठ तक के समस्त निजी, सरकारी तथा अर्ध सरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश घोषित करने को कहा. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और सोमवार को राज्य में कोविड-19 के 500 से ज्यादा नये मामले सामने आए. इसके बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने एक उच्‍च स्‍तरीय बैठक में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी और अधिकारियों को सख्ती से नियमों का अनुपालन कराने के लिए जवाबदेह बनाया.

सार्वजनिक स्थलों पर न हो भीड़भाड़

मुख्‍य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ न होने दी जाए और इसके लिए पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड-19 जांच कराने, कोविड हेल्‍प डेस्‍क को फिर से सक्रिय करने और सभी जिलों में डेडिकेटेड अस्पतालों की सक्रियता के साथ ही भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को नोटिस देकर तैयार रखने को कहा है. उन्होंने थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हुए लक्षण युक्त लोगों की पहचान करने पर भी जोर दिया है.

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कार्यक्रमों के लिए पहले दी गई अनुमति रद्द

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि जनपद लखनऊ में कोविड-19 महामारी के प्रसार की वर्तमान स्थितियों के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक प्रस्तावित समस्त प्रकार के रेन डांस पार्टी के आयोजन प्रतिबंधित किए जाते हैं. इसमें कहा गया है कि पूर्व में ऐसे किसी भी पार्टी के आयोजन हेतु निर्गत समस्त प्रकार की अनुमति तत्काल प्रभाव निरस्त की जाती है. आदेश में यह भी कहा गया कि इसके अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक जनपद लखनऊ में किसी भी आयोजन, जुलूस अथवा कार्यक्रम जिसमें जन-समुदाय का एकत्र होना प्रस्तावित अथवा संभावित हो, की अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी.

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