UP Politics: आजम खान के बेटे को एक और झटका! BJP विधायक की शिकायत पर बड़ा एक्शन
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UP Politics: आजम खान के बेटे को एक और झटका! BJP विधायक की शिकायत पर बड़ा एक्शन

Abdullah Azam Khan: विधायकी छिन जाने के बाद अब्‍दुल्‍ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को एक और झटका लगा है. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर अब्‍दुल्‍ला आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

UP Politics: आजम खान के बेटे को एक और झटका! BJP विधायक की शिकायत पर बड़ा एक्शन

Abdullah Azam Khan Latest News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्‍दुल्‍ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को एक और बड़ा झटका लगा है. हाल ही, अब्‍दुल्‍ला आजम खान की विधायकी छिनी थी और अब वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है. बता दें कि अब्‍दुल्‍ला आजम खान रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन एक मामले में सजा होने के बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई. 15 साल पुराने मामले में अब्‍दुल्‍ला आजम खान को मुरादाबाद की एक अदालत 2 साल की सजा सुना चुकी है और अब मतदाता सूची से भी उनका नाम हट गया है.

वोटर लिस्ट से हटा अब्दुल्ला का नाम

रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर (Electoral Registration Officer) ने कहा है कि यह फैसला रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक आकाश सक्सेना की एक शिकायत पर आया है. बीजेपी विधायक ने मांग की थी कि अब्दुल्ला आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए.

बीजेपी विधायक ने की शिकायत

अधिकारी के मुताबिक, शिकायत में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता खत्म हो गई है. इसी आधार पर अब्दुल्ला का नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए. जान लें कि बीते बुधवार को यूपी विधानसभा ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया.

2 साल की सुनाई जा चुकी है सजा

उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि 15 साल पुराने एक केस में अब्दुल्ला आजम खान को हाल में 2 साल की सजा सुनाई गई. इसी के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई. 13 फरवरी से उनकी सीट खाली घोषित है.

गौरतलब है कि ये दूसरी बार है कि जब अब्दुल्ला आजम खान अयोग्य घोषित किए गए हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यूपी विधानसभा के लिए अब्दुल्ला के चुनाव को रद्द करने के बाद उनको 2020 में अयोग्य घोषित किया गया था. 16 दिसंबर, 2019 से उनकी पिछली अयोग्यता प्रभावी थी.

(इनपुट- भाषा)

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