आरुषि हत्या मामलाः HC ने राजेश और नुपुर तलवार की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा
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आरुषि हत्या मामलाः HC ने राजेश और नुपुर तलवार की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

तलवार दंपति ने सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें उनकी बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या का दोषी ठहराया गया है. 

जियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. (file)

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि हत्याकांड मामले में राजेश तलवार और नुपुर तलवार द्वारा दाखिल अपील पर अपना निर्णय गुरुवार को सुरक्षित रख लिया. तलवार दंपति ने सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें उनकी बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या का दोषी ठहराया गया है. न्यायमूर्ति बी. के. नारायण और न्यायमूर्ति ए. के. मिश्र की खंडपीठ ने नोएडा निवासी डाक्टर दंपत्ति द्वारा दाखिल अपील पर फैसला सुरक्षित रखते हुए निर्णय सुनाने की तिथि 12 अक्तूबर तय की.

आरुषि को मई, 2008 में उसके कमरे में मृत पाया गया था और उसका गला धारदार हथियार से कटा था. शुरुआत में शक की सुई हेमराज की ओर गई जो उस समय लापता था, लेकिन दो दिन बाद उस मकान की छत से उसका शव बरामद किया गया था.

इस मामले की जांच में सुस्ती बरतने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की आलोचना होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को इस दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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