कोर्ट ने कहा कि आवेदन फार्म भरते समय यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट लेकर अपने मूल दस्तावेजों से मिलान कर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं. इसके बाद संशोधन नहीं किया जा सकेगा.
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प्रयागराज: 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यार्थियों के ऑनलाइन फॉर्म की गलती सुधारने की मांग की याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं. लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी.
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कोर्ट ने कहा कि आवेदन फार्म भरते समय यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट लेकर अपने मूल दस्तावेजों से मिलान कर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं. इसके बाद संशोधन नहीं किया जा सकेगा.
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पीठ ने यह आदेश धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर दिया, याची ने इसमें अपने तृतीय वर्ष और बीटीसी के रोल नंबर में सुधार करने का की मांग की थी.
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