UP News: समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जहरीली शराब कांड मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है. निचली अदालत में चल रही अपराधिक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी
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प्रयागराज: समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जहरीली शराब कांड मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है. निचली अदालत में चल रही अपराधिक कार्रवाई को चुनौती देने वाली रमाकांत यादव की याचिका को भी खारिज कर दिया. बता दें कि आजमगढ़ के अहरौला में फरवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत हो हुई थी. इस मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव को आरोपी बनाया गया है.
जहरीली शराब पीने से 9 की हुई थी मौत
आजमगढ़ के अहरौला इलाके में फरवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई थी. इस दौरान कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी. मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला की जिस दुकान से मृतकों ने शराब खरीदी थी, उसके असल मालिक समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव हैं. उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार रंगेश यादव के नाम से शराब की दुकान का लाइसेंस लिया था. पुलिस ने सितंबर 2022 में रमाकांत यादव को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
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रमाकांत यादव की गिनती पूर्वांचल के प्रभावशाली नेताओं में होती है. रमाकांत यादव ने पहली बार 1985 में आजमगढ़ के फूलपुर से निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीता था. इसे बाद तक, लगभग 34 वर्ष की राजनीतिक करियर में में रमाकांत पांच बार विधायक और चार बार ही सांसद रहे हैं. रमाकांत यादव वर्तमान में फूलपुर-पवई विधान सभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं.