धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करने के आरोप में UP में पहला केस दर्ज
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धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करने के आरोप में UP में पहला केस दर्ज

दबाव डालकर, झूठ बोलकर या किसी अन्य कपट पूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया, तो ये गैर जमानती अपराध होगा. प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसका मुकदमा चलेगा. दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा मिलेगी और 15 हजार का जुर्माना भी भरना होगा.

सांकेतिक तस्वीर.

बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बीते दिनों  'विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' (Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance-2020) पास किया था. इसके बाद अध्यादेश को राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है और अब यह प्रदेश में कानून की तरह लागू हो गया है. इसी दैरान, बरेली के देवरनिया थाने में शनिवार शाम शादी के लिए जबरन धर्म बदलने के मामले में  पहली FIR दर्ज हुई है. पुलिस भी केस दर्ज कर आरोपी की जांच में जुट गई है.

मामला देवरनिया थाना इलाके का है जहां, उवैश अहमद नाम के एक शख्स पर आरोप लगाया गया है कि वह दूसरे धर्म की लड़की को प्यार में फंसा कर धर्म बदलने का दबाव डाल रहा है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर एक्शन में आ गई है.  

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'विरोध करो तो उतर आता है गुंडागर्दी पर'
पुल‍िसने जानकारी दी क‍ि देवरन‍िया के गांव शरीफ नगर के रहने वाले क‍िसान ने थाना पुल‍िस को दी गई तहरीर में बताया है क‍ि पढ़ाई के समय गांव के उवैश अहमद ने उसकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी. आरोप है क‍ि उवैश अहमद बहला-फुसलाकर लड़की पर धर्म पर‍िवर्तन का दबाव बना रहा है. उसका व‍िरोध करो, तो लड़की और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है. 

नए कानून के तहत दर्ज हुआ केस
पुलिस का कहना है कि लड़की के प‍िता की श‍िकायत को गंभीरता से लेकर आरोपी के ख‍िलाफ उत्‍तर प्रदेश व‍िध‍ि व‍िरुदध धर्म संपर‍िवर्तन प्रत‍िषेध अध‍िन‍ियम (Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है.

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क्या कहता है कानून
अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया, तो इसे माना नहीं जाएगा. ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी. किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ एकमात्र प्रयोजन शादी के लिए किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य (अमान्य) की श्रेणी में लाया जा सकेगा. यह नया कानून से झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराना गैर जमानती अपराध बन गया है.

जबरन धर्म परिवर्तन कराया तो चलेगा मुकदमा 
दबाव डालकर, झूठ बोलकर या किसी अन्य कपट पूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया, तो ये गैर जमानती अपराध होगा. प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसका मुकदमा चलेगा. दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा मिलेगी और 15 हजार का जुर्माना भी भरना होगा.

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