Badaun News: डोरी से चूहे को लटकाकर कुत्ते को खिलाया, बदायूं में महिला ने क्रूरता की सारी हदें पार कीं
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Badaun News: डोरी से चूहे को लटकाकर कुत्ते को खिलाया, बदायूं में महिला ने क्रूरता की सारी हदें पार कीं

UP News: उत्तर प्रदेश के बदायूं से मानवता को शर्मसार करने की खबर सामने आई है. जहां एख महिला ने सारी हदों को पार करते हुए एक चूहे को रस्सी से बांधकर कुत्ते को खिला दिया. पढ़िए पूरी खबर ... 

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Badaun Latest News: उत्तर प्रदेश के बदायूं से मानवता को शर्मसार करने की खबर सामने आई है. जहां एख महिला ने सारी हदों को पार करते हुए एक चूहे को रस्सी से बांधकर कुत्ते को खिला दिया. महिला के इस कार्य की किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसके बाद एक पशु प्रेमी ने महिला के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है. यह पूरी घटना बदायूं के शहबाजपुर मौहल्ले का बताया जा रहा है. 

वायरल वीडियो के अनुसार
वायरल वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि महिला सबसे पहले गली में टहलते हुए एक कुत्ते को बुलाती है. फिर उसके सामने जागे से बांधकर अपना साथ लाई चूहे को लटका देती है. कुछ समय के बाद वह कुत्ता चूहे को अपने मुंह में दबाकर भाग जाता है. आश्चर्य की बात यह है कि वहां मौजूद किसी भी आदमी ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका. और तो और उसके साथ ही खड़ा एक युवक महिला को ऐसे करने के लिए उकसा रहा था. 

पहले भी हो चुका है ऐसा ही कांड
इससे पहले साल 2022 में भी बदायूं में एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जहां सदर कोतवाली के पनबड़िया मौहल्ले में रहने वाले एक युवक ने चूहे की पूंछ में पत्थर को बांधकर नाली में फेंक दिया था. उसके बाद दूसरे युवक ने चूहे को नाले में से निकालकर चूहे का पोस्टमार्टम किया गया था. आपको बता दें कि यह देश का पहला ऐसा पोस्टमार्टम था. 

3 साल की है सजा
भारतीय संविधान के अनुसार पशुओं के साथ क्रूरता करने पर सदा का प्रावधान है. आपको बता दें कि अनुच्छेद 51(A) के तहत सभी जीवित प्राणियों के लिए सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है. वहीं भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1971 के मुताबिक बात करें तो पशुओं का शिकार करना, उनकी हत्या करना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए इसको रोकने के लिए अधिनियम में 3 सालों की जेल और 10 हजार रुपयों के जुर्माने की सजा है. 

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