उन्‍नाव एक्‍सीडेंट मामले में CBI को मिली ट्रक ड्राइवर और क्‍लीनर की 3 दिन की रिमांड
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उन्‍नाव एक्‍सीडेंट मामले में CBI को मिली ट्रक ड्राइवर और क्‍लीनर की 3 दिन की रिमांड

लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर अर्जी पर शनिवार को सुनवाई की.

सीबीआई कर रही है मामले की जांच. फाइल फोटो

लखनऊ : उन्‍नाव रेप केस की पीडि़ता और उसके वकील के रायबरेली जाते समय हुए हुए सड़क हादसे के मामले से संबंधित सुनवाई आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई सीबीआई  की ओर से दायर उस अर्जी पर हुई, जिसमें उसने आरोपी ट्रक चालक और क्‍लीनर को रिमांड पर लेने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की मांग मानते हुए आरोपी ट्रक चालक और क्‍लीनर की 3 दिन की रिमांड सीबीआई को दे दी. यह आदेश सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट नंबर 4 ने दिया. 

सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर करके रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सेंगर, वीरेंद्र उर्फ बउवा, विनीत मिश्रा, शैलेंद्र भी पूछताछ करने के लिए उनकी रिमांड मांगी थी. इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने य‍ह सीबीआई की मांग पर यह आदेश दिया था कि उन्‍नाव रेप केस से जुड़े सभी 5 मामलों में से एक (उन्‍नाव एक्‍सीडेंट केस) को लखनऊ से दिल्‍ली नहीं शिफ्ट किया जाएगा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय की ओर से यह रोक 15 दिनों तक लगाई गई है. 

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सीबीआई ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कोर्ट ने पांचों केस में एक्सीडेंट का केस भी दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से सीबीआई एक्‍सीडेंट केस में आरोपियों की यूपी की निचली कोर्ट से रिमांड नहीं मांग पा रही है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सात से 14 दिनों में जांच पूरी करने का आदेश दे रखा है.

सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की कि जब तक उन्‍नाव रेप पीडि़ता से जुड़े सड़क हादसे की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस मामले को दिल्‍ली ट्रांसफर ना किया जाए. साथ ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्‍य आरोपियों से पूछताछ करने संबंधी याचिका भी दायर की है.

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