राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए एनसीआर और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा था कि बिना रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग वाली कमर्शियल गाड़ियों ( Commercial Vehicles) को एक जनवरी से शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
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गौतमबुद्ध नगर: अब कोई भी कमर्शियल वाहन बिना रेडियो फ्रिकवेंसी आईडेंटिफिकेशन टैग (RFID Tag) के दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. बुधवार सुबह से दिल्ली के सभी रास्तों पर बने MCD टोल पर कैश लेने का काम बंद कर दिया गया है. इसकी वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है.
बता दें कि जो भी कमर्शियल वाहन वहां से बिना टैग के गुजर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले RFID Tag बनवाना होगा. उसके बाद ही वह दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर पाएंगे.
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिए थे आदेश
बीते दिनों राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए एनसीआर और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा था कि बिना रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग (RFID Tag) वाली कमर्शियल गाड़ियों ( Commercial Vehicles) को एक जनवरी से शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. दिल्ली में आने वाली कमर्शियल गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को रोकने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) प्रणाली को शहर में 13 टोल प्लाजा पर लगाया गया है. दिल्ली में लगभग 70 % कमर्शियल वाहनों की एंट्री इन्हीं 13 टोल प्लाजा से होती है.
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टैग ना होने पर दिल्ली में नो एंट्री
दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एमएम कुट्टी की अगुवाई वाले आयोग ने कहा था कि RFID System को सभी 13 टोल प्लाजा पर पूरी तरह से लागू किया जाए. साथ ही दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) को निर्देश दिया गया था कि 1 जनवरी, 2021 से सभी टोल प्लाजा पर आरएफआईडी सिस्टम का पालन सुनिश्चित कराया जाए. इसके अलावा आरएफआईडी टैग या टैग में पैसा ना होने पर वाहनों की एंट्री बंद की जाए.
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क्या है आरएफआईडी प्रणाली?
गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 15 जुलाई 2019 को आरएफआईडी परियोजना को लांच किया था. इसके तहत आरएफआईडी टैग के माध्यम से 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की पहचान की जाती है. प्रदूषण के मद्देनजर 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक के प्रावधान किए गए हैं.
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FASTag भी जरूरी
पहली जनवरी, 2021 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल नाको पर फास्टैग जरूरी हो गया है. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए फास्टैग सिस्टम (FASTag System) अनिवार्य किया गया है. ऐसे में किसी भी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान नहीं होगा. ऐसे में अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपकी गाड़ी टोल से पास नहीं हो पाएगी.
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