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मो. गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत मिल सकती है. उनकी याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी जवाब मांगा है. अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल दी गई है. डॉ. कफील ने अलीगढ़ मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने को लेकर याचिका लगाई है.
दरअसल, यूपी के चर्चित शख्स डॉ. कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. डॉक्टर कफील खान पर पिछले साल 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) ने कफील को जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था. डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार करने के लिए यूपी एसटीएफ लगाने पर भी सवाल उठे थे. उन्होंने 8 महीने की जेल भी काटी थी. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर कोर्ट ने यूपी सरकार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था.
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इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक और याचिका लगाकर अलीगढ़ में दर्ज हुई एफआईआर को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की थी. उनकी याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ़ जस्टिस गोविंद माथुर की पीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी.
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कौन हैं डॉ. कफील?
डॉ. कफील 2017 में अचानक सुर्खियों में आए थे. 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मासूम बच्चों की मौत हो गई थी. हॉस्पीटल में आक्सीजन की कमी के कारण 60 बच्चों ने दम तोड़ा था. इस दौरान मीडिया में पता चला की बच्चों को बचाने के लिए डॉ. कफील ने खूब कोशिश की थी. इस तरह डॉ. कफील पर लगाए गए सभी आरोप गलत पाए गए. जांच की रिपोर्ट बीआरडी अधिकारियों ने कफील को दी. सितंबर 2019 में गोरखपुर ऑक्सीजन कांड में निलंबित डॉक्टर कफील खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण दिया था. जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार जेल भेज दिया था.
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