गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यूपी सरकार के 18 मई के आदेश का हवाला दिया है. इसके मुताबिक शहरी इलाके के कंटेनमेंट जोन में अगर एक कोरोना पॉजिटिव केस आता है तो उसके 250 मीटर के दायरे के मोहल्ले और टावर को सील किया जाएगा.
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गौतमबुद्ध नगर: कोरोना संकट को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिले को 2 कैटेगरी में बांटा दिया है. पहली कैटेगरी में 52 कैंटोनमेंट ज़ोन और दूसरे कैटेगरी में 31 कंटेनमेंट जोन हैं.
वहीं अगर कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है तो 250 मीटर के दायरे को सील करने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है. जबकि एक से अधिक कोरोना केस आने पर 500 मीटर की परिधि को सील किया.
गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यूपी सरकार के 18 मई के आदेश का हवाला दिया है. इसके मुताबिक शहरी इलाके के कंटेनमेंट जोन में अगर एक कोरोना पॉजिटिव केस आता है तो उसके 250 मीटर के दायरे के मोहल्ले और टावर को सील किया जाएगा. जबकि अगर दो केस पाए गए तो 500 मीटर दायरे को सील किया जाएगा और उसे बफर जोन माना जाएगा. जब ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आता है तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा. अगर दो केस आते हैं तो उस गांव या क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया जाएगा.
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हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मिलने पर कंटेनमेंट जोन और सीलिंग के नियमों में बदलाव किया था. जिसके मुताबिक किसी हॉउसिंग सोसाइटी में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति संक्रमित मिलने पर केवल उसके टावर को सील किए जाने के आदेश दिए गए थे. अगर किसी हॉउसिंग सोसायटी में एक से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर करने को कहा गया था और 250 मीटर का बफर जोन बनाने का आदेश था. वहीं अगर 500 मीटर के कंटेनमेंट जोन से बाहर हॉउसिंग सोसायटी का कोई टावर आता है तो उसे सील नहीं करने का आदेश प्रशासन ने दिया था.