दूधवाले का बनेगा आईकार्ड, कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन,‌तब मोहल्ला-कस्बे में बेच पाएंगे दूध
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दूधवाले का बनेगा आईकार्ड, कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन,‌तब मोहल्ला-कस्बे में बेच पाएंगे दूध

Gorakhpur News: दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स की शुद्धता बनी रहे इसके लिए सरकार ने एक नया रूल लागू किया है जिसकी शुरूआत गोरखपुर से की गई है. इस नियम के अवहेलना करने पर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.

दूधवाले का बनेगा आईकार्ड,  कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन,‌तब मोहल्ला-कस्बे में बेच पाएंगे दूध

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश में दूध और दुग्ध उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. पहली बार राज्य में दूधियों को आईकार्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है. इस पहल की शुरुआत गोरखपुर से की गई है, जहां खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दूधियों को आईकार्ड जारी किया जा रहा है. अब राज्य में दूध बेचने के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, और इस नियम का उल्लंघन करने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है.

बिना पंजीकरण दूध बेचने पर पाबंदी
अब यूपी में किसी भी दूधिये या वेंडर को बिना आईकार्ड के दूध बेचने की अनुमति नहीं होगी. गोरखपुर में खाद्य विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. सभी दूधियों को खाद्य विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है. जो दूधिये पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके लाइसेंस फूड इंस्पेक्टर द्वारा दूध मंडी में जाकर बनाए जाएंगे. पंजीकरण के लिए 100 रुपये का शुल्क तय किया गया है. यह कदम दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है.

डेयरियों के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य   
गोरखपुर के सहायक खाद्य आयुक्त, डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दूधियों के साथ-साथ 500 लीटर से अधिक दूध बेचने वाली डेयरियों को भी लाइसेंस लेना होगा. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. उत्तर प्रदेश में दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस दिशा में कदम उठाए गए हैं.

पंजीकरण न कराने पर क्या होगा
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूधियों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाने की योजना बनाई है. जो दूधिये पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और उनकी दूध जब्त की जा सकती है. इसके अलावा, विभाग ने उपभोक्ताओं और दुकानदारों के लिए शिकायत करने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9415331893 जारी किया है. शिकायत का निस्तारण उसी दिन किया जाएगा. दूध की शुद्धता की जांच के लिए खाद्य विभाग की टेस्टिंग वैन की सुविधा भी उपलब्ध है.

दूधियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
डॉ. सुधीर सिंह ने बताया कि नियमों का पालन न करने पर न्यायालय में मामला दर्ज किया जाएगा और पुष्टि होने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. विभाग इस अभियान को लेकर सख्त है, ताकि मिलावटखोरी पर लगाम लगाई जा सके. वहीं, कुछ दूधियों ने भी विभाग की इस पहल का समर्थन किया है और दूध के मूल्य को भी निर्धारित करने की मांग की है.

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