Hit and Run Case: 10 साल की जेल और भारी जुर्माना, नए कानून के खिलाफ ड्राइवरों की यूपी में हड़ताल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2038668

Hit and Run Case: 10 साल की जेल और भारी जुर्माना, नए कानून के खिलाफ ड्राइवरों की यूपी में हड़ताल

Hit and Run Case: केंद्र सरकार की ओर लाए गए नए कानून को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज चालक परिचालक संघ की ओर से हड़ताल कर दी गई. सुबह से चालक रोडवेज पर एकत्र होकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं.

Roadways Bus Strike

लखनऊ: केंद्र सरकार जो नया कानून लेकर आई है उसे लेकर नये साल 2024 के पहले दिन यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज चालक परिचालक संघ ने हड़ताल की और विरोध प्रदर्शन भी किया. चालक रोडवेज पर एकत्र होकर सुबह से ही इस कानून का विरोध करते रहे. बस चालकों ने एकजुटता दिखाते हुए इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की कोशिश है कि प्राइवेट बस चालक और एंबुलेंस के चालकों को भी इसमें शामिल किया जाए. 

सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन
चालकों ने कहा है कि वह खुद नहीं चाहते हैं कि हादसा हो पर दुर्घटनाएं अचानक होती हैं. सरकार ने अब दुर्घटना पर सीधे सीधे चालक को दोषी मानने का कानून बनाया है. इसमें दस साल की सजा के साथ ही अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है. इसी के विरोध में हड़ताल शुरू हुई है और आगे भी जारी रहेगी. 

बांदा, कानपुर, लखनऊ में हड़ताल 
बांदा की बात करें तो चालकों के लिए बनाए जा रहे नए कानून को लेकर वाहन चालकों में आक्रोश है. बांदा रोडवेज बस डिपो के चालकों ने वाहनों का संचालन बंद किया है. रोडवेज ड्राइवरो ने बस चलाने से मना किया है. उनका कहना है कि जब तक कानून पर रोक लगेगी वाहन नहीं चलाएंगे. सैकड़ो की संख्या में यात्री डिपो में एकत्रित हैं और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. सभी रोडवेज बस डिपो में खड़ी  है. अधिकारी चालकों को मानने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. इस बाबत लखनऊ व कानपुर में भी लोग हड़ताल पर है. 

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस

वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) की ओर से भी हिट एंड रन कानून को सख्त बताया गया है. चक्काजाम का संगठन ने आह्वान कर दिया गया है. देशभर में हड़ताल भी शुरू हो चुकी है. ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने इससे पहले शनिवार को जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेस वे के साथ ही कई हाईवे पर प्रोटेस्ट भी किया. यूपी में भी कई जगहों पर हड़ताल किया जा रहा है. भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन के बाद आए नए हिट एंड रन के मामलों में जो भी दोषी ड्राइवर होंगे उन पर 7 लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा और 10 साल का कैद का प्रावधान किया गया है.

और पढ़ें- Paush Purnima Remedies 2024: नए साल 2024 में पौष पूर्णिमा के दिन करें ये 5 विशेष उपाय, बनी रहेगी जीवन में शुभता

Trending news