दिव्यांगों से शादी करने या दंपति के दिव्यांग होने पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिए दिव्यांगों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा.
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लखनऊ: कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश सरकार (Up Government) दिव्यांगों के लिए एक बेहतरीन योजना लेकर आई है. इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति की शादी होने पर उसे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. ये प्रोत्साहन राशि महिला और पुरुष दोनों के लिए है. इसके लिए दिव्यांगों को ऑनलाइन आवेदन (online Apply) करना होगा.
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पुरुष और महिला दोनों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत, दिव्यांगजन को राशि देने का प्रावधान किया गया है. योजना दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत पुरुष के दिव्यांग होने पर प्रोत्साहन पुरस्कार राशि 15 हजार रुपये और महिला के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये दिए जाएंगे.
दोनों को मिलेंगे 35 हजार रुपये
अगर शादी करने वाले दोनों ही दिव्यांग हैं तो ये राशि 35 हजार रुपये होगी. लाभार्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ वेबसाइट यूपीएसडीसी.जीओवी दिखाना होगा. इनकी कॉपी ऑनलाइन जमा करनी होगी. दिव्यांग आनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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दिव्यांगों को रोजगार के मौके
इन सबके अलावा योगी सरकार दिव्यांगों के लिए कई सारी स्कीम भी चला रही है. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ओर से ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को रोजगार देने की मंशा के सापेक्ष प्रधानमंत्री कौशल विकास विभाग ने भी कमर कस ली है प्रशिक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से 70 फीसद दिव्यांगों को नौकरी दिलाने के लिए निर्देशित किया गया है.
बनाए जा रहे हैं राशन कार्ड
इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सभी दिव्यांगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं. नए दिव्यांगों के पंजीयन के साथ ही लखनऊ में पंजीकृत सभी 18 हजार से ज्यादा दिव्यांगों को पेंशन के साथ ही स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा. सभी को 500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है.
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