UP Heatwave Alert: यूपी में लू लगने से मौत पर 4 लाख का मुआवजा, पर ये शर्त पूरी करनी होगी
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UP Heatwave Alert: यूपी में लू लगने से मौत पर 4 लाख का मुआवजा, पर ये शर्त पूरी करनी होगी

Compensation on Heat Stroke: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लू लगने से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने को निर्णय लिया है. हालांकि मुआवजे के लिए मृतक के परिजनों को करना होगा एर जरूरी काम. क्या है वो जरूरी काम इस खबर में...

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UP News: पूरे उत्तर भारत के साथ उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ जोरदार लू भी चल रही है. भीषण गर्मी और लू के चलते अब तक कई लोगों की मृत्यु होने की भी खबर आई है. ऐसे में यूपी सरकार द्वारा जारी एक बयान में प्रदेश में लू की वजह से मरने वालों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से चार लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. हालांकि, सहायता लेने के लिए मृतक का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा.

चार लाख का मिलेगा मुआवजा
प्रदेश सरकार के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर लू से होती है तो उसके परिजनों को चार लाख का मुआवजा मिलेगा. हालांकि मृतक व्यक्ति के परिवार को इस मामले के बारे में लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम जैसे अधिकारियों को बताना पड़ेगा. अधिकारी को बताने के बाद राजस्व विभाग मृतक का पोस्टमार्टम कराएगा. विभाग द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी. इसके बाद डीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के परिजनों को मामले से संबंधित राहत राशि जारी करेगा. प्रदेश सरकार में राहत आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि लू प्रकोप से मौत भी दूसरी आपदाओं की तरह डीएम भुगतान के लिए अधिकृत है.

15 लाख का मुआवजा
वहीं इसके साथ अगर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों मौत लू की वजह से होती है तो भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत ऐसे सभी कर्मियों के परिजनों को 15 लाख का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है. राहत आयुक्त कार्यालय की परियोजना निदेशक अदिति उमराव बताया कि सभी अखबारों के अनुसार शुक्रवार को लू की वजह से मृत्यु को लेकर प्रकाशित खबर में महोबा जिला प्रशासन नो दो तो वहीं चित्रकूट जिला प्रशासन ने एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टी हुई है.

मुख्यमंत्री योगी ने जारी किए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में लू से हुए प्रभावित लोगों का तुरंत प्रभाव से इलाज हो. साथ में शहरों में पेयजल की आपूर्ति भी पहले से निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही की जाए. इनके साथ गोवंश, श्वान और आदि पशुओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पानी और छाया की व्यवस्था रखने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी ने दिए हैं.

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