Kausambi News: यूपी के कौशाम्बी जिले में किशोर के साथ दुष्कर्म करने आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई, और साथ ही कोर्ट ने 5 हजार रुपए का जुर्माना भी किया.
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कौशाम्बी /अली मुक्ता रिपोर्टर
यूपी में कौशाम्बी जिले के किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के वाले आरोपी युवक को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया. अर्थदंड को न अदा करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
क्या है पूरा मामला
थाना करारी क्षेत्र के गाँव के रहने वाले पीड़ित के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए बताया, कि उसका 6 साल का बेटा शाम को लगभग 7 बजे करीब परचून की दुकान में समान लेने गया था. वापस लौटते समय अभियुक्त ने टी.वी देखने के बहाने से अपने घर ले गया. और दरवाजे को बंद करके यह अप्राकृतिक दुष्कर्म किया, किशोर के चीखने-चिल्लाने पर उसे घर से भागा दिया. किशोर खून से लथपथ घर पहुंचा, तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई.
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर की कार्रवाही
पीड़ित पिता किशोर को लेकर करारी थाने पहुंचे. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, और पुरी घटना की विवेचना पूरी कर चार्जशीट को न्यायालय में प्रस्तुत किया. अभियोजन की तरफ से सरकारी वकील ने गवाहों के बयान दर्ज कराए. गवाहों के बयान पर बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव की अदालत में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 5 हज़ार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित भी किया गया. अर्थ दण्ड को न अदा करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा को भुगतना होगा.
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