आजम खां एंड फैमिली को नहीं मिलेगी जमानत, रामपुर स्पेशल कोर्ट ने खारिज की अर्जी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand750228

आजम खां एंड फैमिली को नहीं मिलेगी जमानत, रामपुर स्पेशल कोर्ट ने खारिज की अर्जी

शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में शामिल करने के आरोप में सांसद आजम खां एंड फैमिली के खिलाफ अजीमनगर थाना में मुकदमा दर्ज है. आजन खान पिछले 6 महाने से अपनी पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर की जेल में बंद है.

सांसद आजम खां, पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम

रामपुर: शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में सांसद आजम खां, पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. शुक्रवार को तीनों की जमानत अर्जी पर रामपुर एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी. अब आजम खान दोबारा जमानत याचिका लगाएंगे.  

बता दें, शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में शामिल करने के आरोप में सांसद आजम खां एंड फैमिली के खिलाफ अजीमनगर थाना में मुकदमा दर्ज है. आजन खान पिछले 6 महाने से अपनी पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर की जेल में बंद है.

ये भी पढ़ें: विकास दुबे एनकाउंटर मामले में SIT 5700 पन्नों की रिपोर्ट सौंपेगी CM योगी को

क्या है शत्रु संपत्ति
सपा सांसद आजम खां पर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप है. बताया गया था कि 13.842 हेक्टेअर में फैली यह संपत्ति रामपुर के इमामुद्दीन कुरैशी की है जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे. इसलिए यह संपत्ति सरकार की हुई और शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज कराई गई. शिकायत पर जांच हुई तो पता चला कि यहां इमामुद्दीन कुरैशी नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता था. इस नाम के व्यक्ति लखनऊ के कोतवाली सआदत गंज क्षेत्र में दीनदयाल रोड स्थित मुहल्ला अशर्फाबाद में रहते थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए. जब वह मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे तो उनके नाम पर रामपुर में संपत्ति कहां से आ गई और किस तरह रजिस्टर भी हो गई. अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में अजीमनगर थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया था. 

WATCH LIVE TV

Trending news