सांसद आजम खान को सीतापुर जेल में मिला नोटिस, इस नियम का किया है उल्लंघन
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सांसद आजम खान को सीतापुर जेल में मिला नोटिस, इस नियम का किया है उल्लंघन

केंद्र सरकार ने शस्त्र नियमावली में परिवर्तन करते हुए दो से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी है.

सांसद आजम खान

रामपुर: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पिछले पौने 10 महीने से सीतापुर की जेल में बंद हैं. यूं तो उन पर पहले ही करीब सौ केस दर्ज हो चुके हैं. अब उन्हें एक नए मामले में नोटिस जारी किया गया है. आजम खान को ये नोटिस सीतापुर जेल में मिला है. ये नोटिस रामपुर के डीएम की ओर से दो से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस रखने को लेकर जारी किया गया है.

कुल 36 लोगों को जारी हुआ नोटिस 
आजम खां के अलावा 35 और लोगों को रामपुर प्रशासन की ओर से शस्त्र लाइसेंस सरेंडर न करने पर नोटिस दिया गया है. इनमें सपा सांसद आजम खान, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता यूसुफ अली के नाम भी शामिल. इन सबके पास भी 3 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस थे.

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केंद्र ने लगाई थी 2 से ज्यादा शस्त्र रखने पर पाबंदी 
केंद्र सरकार ने शस्त्र नियमावली में परिवर्तन करते हुए दो से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी है. जिले में पहले तमाम नेताओं ने तीन-तीन शस्त्र लाइसेंस बनवा रखे थे. ‌जिन लोगों के पास तीन शस्त्र हैं, उन्हें अपना एक लाइसेंस सरेंडर करने के लिए 13 दिसंबर तक का वक्त दिया गया था. हालांकि  36 लोगों ने अभी तक अपने लाइसेंस सरेंडर नहीं किए हैं. इस पर जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है.

आजम खां के पास इतने हथियार 
आजम खान के पास रिवाल्वर, रायफल और दोनाली बंदूक है. उनकी पत्नी रामपुर विधायक डॉ. तजीन फात्मा के पास राइफल और  बेटे अब्दुल्ला के पास रिवाल्वर का लाइसेंस है. चूंकि ये सभी इस वक्त सीतापुर जेल में हैं, ऐसे में आजम खान को शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने के लिए सीतापुर जेल में ही नोटिस भेजा गया है. उन्हें कोई एक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है.

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रामपुर में 15 हजार से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र
जिले में कुल 15,400 लाइसेंसी शस्त्र हैं. इनमें करीब 100 लोग ऐसे हैं, जिनके पास तीन से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र रहे हैं. अब प्रशासन ने 36 लोगों को नोटिस जारी किया है. पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता  युसूफ अली के पास रिवाल्वर, राइफल और दो नाली बंदूक है. वे भी एक शस्त्र का लाइसेंस सरेंडर करेंगे. अगर नोटिस जारी होने के बाद भी इन लोगों ने एक लाइसेंस सरेंडर नहीं किया तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

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