उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर दफन नहीं होंगे ताजिये, इलाहाबाद हाई कोर्ट का परमीशन देने से इनकार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand737497

उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर दफन नहीं होंगे ताजिये, इलाहाबाद हाई कोर्ट का परमीशन देने से इनकार

आपको बता दें कि ताजिये दफनाने की परमीशन दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार अर्जियां दाखिल की गईं थीं. इन अर्जियों में पुरी के जगन्नाथ यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानने के लिए कहा था. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट.

मो. गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर ताजिये दफन नहीं होंगे. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजिया दफन करने की परमीशन देने से इनकार कर दिया है. इस संबंध में दायर सभी अर्जियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया. ताजिये दफन करने की परमीशन दिए जाने के लिए दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि महामारी के वक्त में सड़कों पर भीड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती. सभी देशवासियों को कड़ाई से कोविड की गाइड लाइन का पालन करना चाहिए.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंपा राम मंदिर का नक्शा 

आपको बता दें कि ताजिये दफनाने की परमीशन दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार अर्जियां दाखिल की गईं थीं. इन अर्जियों में पुरी के जगन्नाथ यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानने के लिए कहा था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान परिस्थितियां अलग थीं. वहां सिर्फ एक जगह का ही मामला था, उसके लिए कोर्ट से मिली परमीशन को मुहर्रम में ताजिये दफन करने लिए परमीशन देने का आधार नहीं बनाया जा सकता. जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया.

पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल पर डिप्टी CM का ये कैसा जवाब, 'पत्रकारिता छोड़कर नेतागीरी करो'

इन अर्जियों में कहा गया था कि योगी सरकार ने ताजिया बनाने व घर में रखने की इजाजत दी है तो दफनाने की भी परमीशन मिलनी ही चाहिए. शुक्रवार (28 अगस्त) को कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. आज ओपेन कोर्ट में दोनों पक्षों की मौजूदगी में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने की थी अर्जियों को खारिज करने की सिफारिश. हाई कोर्ट में याचिकाओं का पक्ष वकील काशिफ अब्बास रिजवी ने रखा, जबकि यूपी सरकार के पक्ष वकील रामानंद पाण्डेय ने.

WATCH LIVE TV

Trending news