सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की मौत, सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था आत्मदाह
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सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की मौत, सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था आत्मदाह

16 अगस्त को युवती और युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाने से पहले फेसबुक पर लाइव होकर एक वीडियो भी बनाया था. लाइव के दौरान ही दोनों ने खुद को आग लगाई. 

सांसद अतुल राय (R)

नई दिल्ली: मऊ के घोसी से बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती की मौत हो गई. 16 अगस्त की सुबह पीड़िता ने अपने गवाह दोस्त के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर खुद को आग लगा ली. जिसके बाद दोनों को गंभीर हालत में राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां बीते शनिवार को युवती के साथी दम तोड़ दिया था. आपको बता दें कि सांसद अतुल राय इस मामले में पिछले दो साल से प्रयागराज के जेल में बंद हैं.

फेसबुक लाइव कर युवक-युवती ने खुद को लगाई थी आग
गौरतलब है कि युवती और युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाने से पहले फेसबुक पर लाइव होकर एक वीडियो भी बनाया था. लाइव के दौरान ही दोनों ने खुद को आग लगाई. इस दौरान युवती ने पुलिस और प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. आत्मदाह करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. बता दें कि युवती का साथी और गवाह सत प्रकाश नारायण गाजीपुर का रहने वाला था. 

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क्या है पूरा मामला?
1 मई 2019 को बलिया की रहने वाली पीड़िता ने वाराणसी के लंका थाने में सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता का आरोप था कि अतुल राय ने 7 मार्च 2018 को उसे लंका स्थित अपने फ्लैट में अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था. वहां पहुंचने पर सांसद और उनके साथियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया गया. उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. गिरफ्तारी से बचने के लिए अतुल राय अंडरग्राउंड हो गए. 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह गायब ही रहे. इसके बावजूद घोसी सीट से वह जीत गए. सांसद बनने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था.

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सांसद ने पीड़िता पर लगाया था ब्लैकमेल करने का आरोप
अतुल राय ने भी पीड़िता के ऊपर ब्लैकमेल करने समेत कई आरोप लगाए थे. इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने पीड़िता के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया था. अदालत ने यह आदेश दो अगस्त को वाराणसी कमिश्नरेट की कैंट पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया था.

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