सपा नेता Azam Khan और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत के दिए आदेश
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सपा नेता Azam Khan और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत के दिए आदेश

आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला पर कई मामलों में केस दर्ज हैं. जमीन हड़पने, फर्जी कागजात बनवाने समेत अन्य कई मामलों में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में केस चल रहे हैं. 

सपा नेता मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने पासपोर्ट-पैनकार्ड बनाने में गड़बड़ी से जुड़े मामले में महीनों से सीतापुर जेल में बंद पिता-पुत्र को इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आपराधिक मामले में निचली अदालत को चार सप्ताह के भीतर दोनों के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने को कहा है.

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आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला पर कई मामलों में केस दर्ज हैं. जमीन हड़पने, फर्जी कागजात बनवाने समेत अन्य कई मामलों में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में केस चल रहे हैं. लंबे वक्त से दोनों उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं. हाल ही में जब आजम खां की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया. कुछ महीने पहले ही आजम खां की पत्नी तजीन फातमा को जमानत मिली थी और वह जेल से बाहर आई थीं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने जताई है आपत्ति
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दोनों की अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने पर अदालत से अपनी आपत्ति जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है क्या इस केस में अभी भी दोनों की कस्टडी चाहिए? इस पर सरकार के वकील एसवी राजू का कहना है कि आजम और उनके बेटे पर अभी कई बड़े मामलों में एफआईआर दर्ज है. 

आजम खान के वकील ने बताई ये बात
वहीं दूसरी तरफ सपा नेता आजम खान के वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि 280/2019 एफआईआर केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. उन्होंने अदालत को बताया कि यूपी सरकार ने पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं, जबकि इस केस की मुख्य प्राथमिकी में आजम खान को जमानत मिल चुकी है.

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