उन्नाव गैंगरेप केस: ये हैं दो कागजात, जिन्होंने बदल दी इस चर्चित रेप केस की दिशा
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उन्नाव गैंगरेप केस: ये हैं दो कागजात, जिन्होंने बदल दी इस चर्चित रेप केस की दिशा

पीड़िता के चाचा ने जी मीडिया को बताया कि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से पहले डराया गया था.

ज़ी मीडिया के पास पीड़िता के बयान और कोर्ट में की गई शिकायत की कॉपी है.

नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप केस से जुड़े ज़ी मीडिया के पास दो ऐसे कागजात हैं, जो मामले में जांच की दिशा के लिए काफी अहम हैं. ज़ी मीडिया के पास पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान की कॉपी है और इसके साथ ही कोर्ट में उसकी मां की शिकायत की कॉपी भी है. इस कॉपी के मुताबिक पीड़िता ने 22 जून 2017 को बयान दर्ज कराया था. पीड़िता ने 22 जून 2017 के बयान में विधायक का नाम नहीं लिया. पीड़िता की मां ने 12 फरवरी 2018 को कोर्ट में धारा 156(3) के तहत शिकायत की थी. वहीं पीड़िता के चाचा ने ज़ी मीडिया को बताया कि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से पहले डराया गया था.

  1. जी मीडिया के पास पीड़िता के 164 के तहत बयान की कॉपी
  2. जी मीडिया के पास कोर्ट में की गई शिकायत की कॉपी 
  3. 12 फरवरी 2018 को कोर्ट में 156(3) के तहत की थी शिकायत

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CRPC 164 के बयान में नहीं लिया था आरोपी का नाम 
इस मामले में 22 जून 2017 को पहली बार शिकायत दर्ज की गई थी. जानकारी के मुताबिक, एफआईआर की कॉपी में भी आरोपित विधायक का नाम दर्ज नहीं है. ज़ी मीडिया के पास पीड़िता के धारा 164 के तहत हुए बयान की कॉपी है. इस कॉपी के मुताबिक, 22 जून 2017 के बयान में विधायक का नाम नहीं लिया था. आपको बता दें कि इस मामले में यूपी गृह विभाग ने भी यही कहा था कि मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दर्ज हुए बयान में पीड़िता ने बीजेपी विधायक सेंगर का नाम नहीं लिया था. 

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पीड़िता की मां ने कोर्ट में की थी शिकायत 
12 फरवरी 2018 को पीड़िता की मां ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत शिकायत की. कोर्ट में पीड़िता की मां ने शिकायत में कहा कि 4 जून 2017 को उनकी बेटी के साथ रेप किया गया. इस मामले में उन्होंने बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी बताया. 

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बयान से पहले पीड़िता को डराया: पीड़ित के चाचा
पीड़िता के चाचा ने ज़ी मीडिया से बात करते हुए बताया कि धारा 164 के बयान से पहले पीड़िता को डराया गया था. उन्होंने कहा, 'पीड़िता ने डर की वजह से विधायक का नाम नहीं लिया'. पीड़िता के चाचा ने बताया कि विधायक की तरफ से दबाव बनाया गया. 4 जून, 2017 की वारदात दबाने का लगातार परिवार पर दबाव बनाया गया. उन्होंने कहा कि जब पीड़िता उन्नाव से बाहर निकली, उसके बाद उसकी हिम्मत खुली और उसने शिकायत की. 

चाचा की जान को खतरा: पीड़िता
उन्नाव रेप केस में पीड़िता का कहना है कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से अब उसके चाचा की जान को खतरा है. पीड़िता ने कहा कि पुलिस लखनऊ से गांव जाने के लिए उन पर दबाव बना रही है.

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