उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पीड़िता का बयान दर्ज कर चुकी है CBI
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उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पीड़िता का बयान दर्ज कर चुकी है CBI

Unnao Rape Case: पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) के स्पेशल सीबीआई जज (CBI Judge) से पूछा था कि कितने दिन में वो उन्नाव केस में ट्रायल पूरा कर लेंगे. 

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शुक्रवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) के स्पेशल सीबीआई जज (CBI Judge) से पूछा था कि कितने दिन में वो उन्नाव केस में ट्रायल पूरा कर लेंगे. 

बीजेपी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के साथ आरोपी शशि सिंह ने कोर्ट से कहा कि 45 दिन की समय सीमा बांधने पर कोर्ट विचार करें क्योंकि इससे फेयर ट्रायल नहीं हो पायेगा. कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि बुधवार को रिपोर्ट दाखिल करे. जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी. आपको बता दें सीबीआई ने एम्स में पीड़िता के बयान दर्ज कर चुकी है. 

वहीं दूसरी ओर उन्नाव रेप केस मामले में पहली एफआईआर की जांच पूरी हो गई. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई जल्द लखनऊ सीबीआई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी में है. सीबीआई यह कदम दो दिन पहले एम्स में भर्ती पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद उठा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, मामला पीड़िता को कानपुर के एक घर मे रखकर सामूहिक दुराचार के मामले में हुई एफआईआर का है, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसे एक घर मे रखकर भी उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया था. सामूहिक दुराचार के जिन तीन आरोपियों शुभम सिंह, नरेश तिवारी और बृजेश यादव के खिलाफ सीबीआई ने जांच पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट तैयार कर ली गई है.

ये मामला उन्नाव रेप कांड में दर्ज सबसे पहली एफआईआर में नामजद आरोपियों से संबधित है. यह एफआईआर पीड़िता की मां ने 20 जून 2017 को दर्ज कराई थी. इन तीनों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था लेकिन कुछ समय में यह तीनों जमानत पर बाहर आ गए थे. इससे पहले सीबीआई विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसकी महिला साथी शशि के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 363, 366, 376 व 506 के तहत आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.

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सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट पांच आरोपियों (अतुल, विनीत, बउवा, सोनू शशि उर्फ सुमन) के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 147, 148, 149, 323, 504, 506 व 302 के तहत दाखिल की थी. तीसरी चार्जशीट विधायक सेंगर व नौ अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थी. इसमें सेंगर के भाई अतुल, तीन पुलिस कर्मी व अन्य के नाम शामिल थे.

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