UP पंचायत चुनाव: कुछ देर में जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची
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UP पंचायत चुनाव: कुछ देर में जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची

जिला पंचायत अध्यक्ष (Zila Panchayat Adhyaksha) पद को छोड़कर बाकी सभी 5 सीटों के लिए आरक्षण की सूची जारी की जाएगी. जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पदों की लिस्ट आज जारी की जा सकती है.

UP पंचायत चुनाव: कुछ देर में जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) के लिए आज खास दिन हो सकता है. बस कुछ ही देर में यह पता चलने लगेगा कि किस सीट पर किस कैटेगरी का रिजर्वेशन होगा. सूत्रों की मानें तो प्रदेश के सभी 75 जिलों में आरक्षण सूची बनकर तैयार भी हो गई है. मंगलवार यानी आज दोपहर बाद कभी भी आरक्षण सूची जारी हो सकती है. यह सूची सभी जिलों के विकास भवन और ब्लॉकों पर चस्पा कर दी जाएगी. इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी. आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल सूची प्रकाशित होगी.

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जिला पंचायत अध्यक्ष (Zila Panchayat Adhyaksha) पद को छोड़कर बाकी सभी 5 सीटों के लिए आरक्षण की सूची जारी की जाएगी. जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पदों की लिस्ट आज जारी की जाएगी. जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए शासन से आरक्षण की सूची पहले ही जारी हो चुकी है.

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प्रदेश में कितने हैं पद?
मंगलवार को जारी होने वाली पहली सूची (UP Panchayat Arakshan Suchi) के बाद 15 मार्च को फाइनल सूची जारी होती है. हालांकि ऐसा माना जाता है कि पंचायत चुनाव की सूची में बदलाव नहीं होता है. प्रदेश में 3051 पद जिला पंचायत सदस्यों के, 826 ब्लॉक प्रमुखों के, 75 हजार 855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के, 58 हजार 194 ग्राम प्रधानों के और 7 लाख 31 हजार 813 पद ग्राम पंचायत सदस्यों के हैं. इनमें से एक फीसदी अनुसूचित जनजाति (ST), 21 फीसदी अनुसूचित जाति (SC) और 27 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए रिजर्व होंगी. बाकी 51 फीसदी सीटें सामान्य के लिए होंगी. सभी वर्गों में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. 

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12 मार्च तक आपत्ति और दावे
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आरक्षण का चार्ट तैयार हो गया है. जिलों में शासनादेश के मुताबिक कई बार चेक करके ही पहली लिस्ट तैयार की जाती है. हालांकि इसमें गलती संभावना कम होती है. शासनादेश में इस बात का प्रावधान है कि जिला प्रशासन द्वारा आरक्षण की सूची जारी किये जाने के बाद आम जनता से इस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं. 2 मार्च को सूची जारी हो जाएगी. 12 मार्च तक लोगों की आपत्तियों का समाधान किया जाएगा. इसीलिए पहली सूची और आखिरी सूची में 12 दिन का गैप रखा जाएगा.

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