Pan-Aadhar linking Process: कई बार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन आगे बढ़ चुकी है. इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि पैन और आधार को 31 मार्च, 2023 तक लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा ना करने की स्थिति में पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. आइये जानते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका
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Pan-Aadhar link: पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhar) से लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें. 31 मार्च 2023 तक (PAN-Aadhaar Link Last Date) अगर दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज को आपस में लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ऐसे में आप आईटीआर नहीं भर पाएंगे और अन्य कई दूसरी सुविधाओं से भी वंचित रह सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको घर बैठे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में (PAN-Aadhaar Link Process) बताएंगे. इसके अलावा यह भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं?
इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक एडवाइजरी के मुताबिक, "ये सभी पैन-धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. 1 अप्रैल, 2023 से अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक- ( How to Link Pan Card With Aadhar)
पैन-आधार लिंक है या नहीं, ऐसे चेक करें
नोट- यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
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