श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा मुफ्त में होगी, बीमारी में सहायता व 5 लाख का बीमा मिलेगा. इसके अलावा ये श्रमिक 17 तरह की कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.
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पवन सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है. दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक कार्य कर लेते हैं तो वे श्रम विभाग द्वारा उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.
श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा मुफ्त में होगी, बीमारी में सहायता व 5 लाख का बीमा मिलेगा. इसके अलावा ये श्रमिक 17 तरह की कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.
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उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की संस्था भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. श्रमिक 90 दिन प्रदेश में काम करने के बाद जिले के श्रम अधिकारी के यहां या जन सुविधा केंद्र पर ₹20 में अपना पंजीकरण करा सकेंगे.
श्रमिकों 90 दिन तक उत्तर प्रदेश में काम करने का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना होगा. श्रमिक 3 साल तक ₹20 में ही अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करा सकेंगे.
प्रवासी श्रमिकों को मिलेंगी ये सुविधाएं
1. पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह का न्यूनतम वेतन और एक हजार रुपए. पंजीकृत पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को छह हजार रुपए.
2. अधिकतम दो बच्चों के पैदा होने पर बच्चों के पौष्टिक आहार के लिए लड़का होने पर 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष और लड़की होने की स्थिति में 15 हजार रुपए दो साल तक मिलेगा.
3. पहली और दूसरी संतान लड़की होने पर 18 साल तक फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए 25 हजार और दिव्यांग लड़की होने पर उसके नाम से 50 हजार रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट जमा कराया जाएगा.
4. श्रमिकों के दो बच्चों को कक्षा एक से लेकर उच्चतम शिक्षा के लिए हर महीने 100 रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक छात्रवृत्ति 25 साल तक. मेधावी छात्र-छात्राओं को कक्षा पांच से लेकर उच्च शिक्षा तक चार हजार से 22 हजार रुपए तक सालाना छात्रवृत्ति.
5. श्रमिकों के छह से 14 साल तक के बच्चों को आवासीय विद्यालयों में निशुल्क पढ़ाई की सुविधा. श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की रकम की प्रतिपूर्ति.
6. शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार और आवास पर सोलर पैनल, बैट्री, दो लाइटें व पंखे की सुविधा. आवास के लिए जमीन लेने व मकान बनाने के लिए एक लाख की सहायता.
7. श्रमिक को चिकित्सीय सुविधा के लिए तीन हजार रुपए सालाना उसके खाते में जमा की जाएगी. गंभीर बीमारी का पूर्रा खर्चा कर्मकार कल्याण बोर्ड उठाएगा. श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अपंगता की स्थिति में आजीवन 1500 तक मासिक पेंशन.
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