बाहुबली MLA विजय मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, पूर्व BJP विधायक गोरखनाथ पांडेय के भाई की हत्या का आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand1026367

बाहुबली MLA विजय मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, पूर्व BJP विधायक गोरखनाथ पांडेय के भाई की हत्या का आरोप

साल 2001 में भाजपा नेता पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय के भाई रामेश्वरनाथ पांडेय को चुनाव मतदान के समय दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भदोही के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. 

विधायक विजय मिश्रा. (फाइल फोटो)

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: भदोही के ज्ञानपुर से विधायक माफिया विजय मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ सरकार जहां उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में तेजी से पैरवी करके अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में जुटी है. वहीं, दूसरी तरफ पहले जिन मुकदमों में उन्हें निचली अदालतों से राहत मिली है, उन मामलों के खिलाफ भी सरकार ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर रही है. ताजा मामला साल 2001 का है. जिसमें बीजेपी नेता पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय के भाई रामेश्वर नाथ पांडेय की गोली मारकर हत्या हुई थी. इस मामले में भदोही के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. 

6 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने का दिया निर्देश
इस मुकदमे में निचली अदालत ने वर्ष 2003 मे विजय मिश्रा समेत 8 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई थी. राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को नोटिस जारी किया था. इसके बाद कोर्ट में किसी भी अभियुक्त के पेश नहीं होने पर अब सभी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए सभी अभियुक्तों को 6 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है. जस्टिस डॉक्टर के जे ठाकुर और जस्टिस अजय त्यागी की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. 

ये भी पढ़ें- किसान को खेत में पराली जलाता देख DM खुद पहुंचे बुझाने,आरोपी ने कान पकड़कर मांगी माफी

 

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, साल 2001 में भाजपा नेता पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय के भाई रामेश्वरनाथ पांडेय को चुनाव मतदान के समय दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद विजय मिश्रा, मनोज मिश्रा उर्फ लाला, गुलाब मिश्रा, मनीष मिश्रा, अशोक शुक्ला, कृष्ण मोहन तिवारी व आद्या तिवारी को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था. हालांकि, निचली अदालत ने मार्च 2003 मे सभी अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था. इसी मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है. कोर्ट ने पहले विजय मिश्रा समेत सभी अभियुक्तों को नोटिस भेजकर अदालत मे हाजिर होने का निर्देश दिया था. विजय मिश्रा मौजूदा इस समय जेल में बंद हैं, जबकि अन्य आरोपी बाहर हैं. आरोपियों के कोर्ट मे पेश नहीं होने चलते सभी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है. 

ये भी पढ़ें- मथुरा: निधिवन में आधी रात दीवार फांदकर घुसे 4 यूट्यूबर्स, शूट किया वीडियो, केस दर्ज

 

दर्ज हैं कई मुकदमे
भदोही जिले में विधायक और उसके बेटे समेत तीन लोगों के खिलाफ रेप का भी एक केस दर्ज है. इसके अलावा बाहुबली पर मर्डर, अटेंप्ट टू मर्डर, रंगदारी, जबरन कब्जा करने के कुल 76 मुकदमे दर्ज हैं. हालांकि, इनमें से काफी केस बंद हो चुके हैं और कई मामले विचाराधीन हैं. 

WATCH LIVE TV

Trending news