माफिया मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में मिली राहत
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माफिया मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में मिली राहत

बांदा जेल में बंद मऊ सदर से विधायक माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के प्रतिनिधि आनंद यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

फाइल फोटो

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: बांदा जेल में बंद मऊ सदर से विधायक माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के प्रतिनिधि आनंद यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मुख्तार के प्रतिनिधि आनंद यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, आनंद यादव के खिलाफ विधायक निधि के 25 लाख रुपए के धोखाधड़ी करने और ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करने का आरोप है. मामले में आनंद यादव समेत मुख्तार अंसारी और तीन अन्य के खिलाफ मऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

क्या है आरोप?
आरोप है कि धोखाधड़ी करके सरकारी जमीन अपने नाम कराए और बगैर निर्माण के विद्यालय के नाम पर मुख्तार अंसारी के विधायक निधि से ₹25 लाख रुपये हड़पे गए. जांच पड़ताल में पता चला कि जिस विद्यालय के नाम पर मुख्तार अंसारी ने 25 लाख रुपए की विधायक निधि दी थी. उस विद्यालय का कोई अस्तित्व ही नहीं है. पूरे मामले में तत्कालीन एसपी के आदेश पर मुख्तार अंसारी, उसके प्रतिनिधि आनंद यादव और 3 अन्य के खिलाफ मऊ के सराय लंखसी थाने में अप्रैल 2021 में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

माफिया मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि आनंद यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि मामला काफी पुराना है. राजनैतिक विद्वेष के चलते उसको फसाया गया है. याची के मुताबिक विधायक प्रतिनिधि और विधायक सिर्फ पैसों को लेकर संस्कृति करते हैं. पैसे का आवंटन जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है. ऐसे में उसकी संलिप्तता इसमें किसी तरीके की भी नहीं है. कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार के बाद याची की जमानत मंजूर कर ली. जस्टिस कृष्ण पहल की एकलपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई की.

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