सड़कों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त हुए सीएम योगी, कठोरतम कार्रवाई के दिए निर्देश
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सड़कों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त हुए सीएम योगी, कठोरतम कार्रवाई के दिए निर्देश

अजीत सिंह/लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी हर संभव प्रयास तथा यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

अजीत सिंह/लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी हर संभव प्रयास तथा यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होने सड़क सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग की सड़कों, नगर मार्गों एवं अन्य सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध संघन अभियान चलाकर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं

जीरो टॉलरेंस के तहत अधिकारियों को जारी हुए दिशा-निर्देश 
मुख्यमंत्री योगी की अपेक्षा के क्रम में शासन द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यातायात पुलिस, परिवहन, भूतत्व एवं खनिकर्म, जीएसटी तथा विभागीय कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का प्रकरण सामने आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्रवई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदेश के गृह विभाग द्वारा इस संबंध में सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, चारों कमिश्नरेटों के पुलिस आयुक्तों, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसकी सूचना सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ भेजी गयी है.

अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण, पार्किंग तथा अवैध रूप से संचालित ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड के विरूद्ध विशेष ध्यान देते हुए प्रभावी प्रर्वतन कार्रवाई कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सार्वजनिक मार्गों पर आवागमन बाधित न होने पाए.

निर्देशों में कहा गया है कि फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना कोई भी वाहन यथा स्कूल बस, प्राईवेट बस, परिवहन विभाग की बसे, प्राईवेट कान्ट्रेक्ट बसे, ट्रक, दो पहिया व चार पहिया इत्यादि वाहनों का संचालन न होने पाए. वाहनों की ओवरलोडिंग रोकी जाय तथा अवैध पार्किंग/स्टैण्ड संचालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर गैंगेस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्रवाई की जाय. साथ ही अवैध वसूली से अर्जित की गई सम्पत्ति भी नियमानुसार जब्ती की कार्रवई भी सुनिश्चित की जाए.

बड़े शहरों में एंट्री प्वाइंट पर वाहन न खडें होने दिया जाय तथा सड़कों के किनारे स्थित पार्किंग सुविधा रहित ढाबों पर वाहने खड़े पाए जाने पर सम्बन्धित ढाबा मालिकों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय. ओवरलोडिंग रोकने हेतु विशेष प्रर्वतन अभियान चलाकर ट्रकों का निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोड़ होना सुनिश्चित किया जाय. अवैध खनिज परिवहन/ओवर लोडिंग रोकने के लिए भूतत्व, खनिकर्म एवं परिवहन विभाग को संयुक्त अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिये गये हैं. 

शासन के निर्देशों में कहा गया हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग ब्लैक स्पाॅट चिन्हित करें तथा स्कूल, बाजार व महत्वपूर्ण स्थल, स्पीड लिमिट, मोड इत्यादि दर्शित करते हुये पर्याप्त संख्या में साइनेज बोर्ड लगाये जाए. सड़कों के टोल प्लाजा पर ओवर स्पीड़ चेक की जाए तथा ब्रेथ-एनेलाइजर से भी जॉच की जाय.

यातायात नियमों के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाये जाने तथा एफएम रेडियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा सड़कों पर स्टंट न करने हेतु जन-जागरूकता विकसित करने के भी निर्देश दिये गये हैं. स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दिये जाने हेतु भी समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

शासन द्वारा नगरीय सड़कों के व्यवस्थापन, सफाई व सौंर्दयीकरण, नगर निकायों के राजस्व के वृद्धि, शहरी गरीबों के लिए कार्य तथा स्मार्ट सिटी की मंशा को पूर्ण किए जाने के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं.

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