इनकम टैक्स विभाग एसएमएस, ई-मेल और मीडिया के जरिए भी करदाताओं को अपना आयकर रिर्टन समय पर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.
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ITR Filling Last Date: असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख घोषित कर दी गई है. अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो ये खबर आपके लिए खास है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने रविवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 बताई है. अगर आप इस डेट तक टैक्स नहीं भर पाते हैं तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट मिलेगी.
अब तक 3 करोड़ लोग फाइल कर चुके ITR
वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि अब तक तीन करोड़ से ज्यादा आईटीआर (ITR) फाइल किए जा चुके हैं. मंत्रालय ने लोगों से रिटर्न भरने की अपील की है. साथ ही आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स (Taxpayer) से अपना रिटर्न जल्द से जल्द फाइल करने को भी कहा है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रोजाना फाइल किए जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या लगभग 4 लाख से अधिक है और अब इसमें लगातार तेजी आ रही है.
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लास्ट डेट के बाद ITR फाइल करने वालों पर लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग एसएमएस, ई-मेल और मीडिया के जरिए भी करदाताओं को अपना आयकर रिर्टन समय पर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. साथ ही लोगों से अनुरोध कर रहा है कि वे लास्ट डेट (Last Date to File ITR) के पहले-पहले अपना आईटीआर दाखिल कर लें. बता दें, सरकार द्वारा दी गई तारीख के बाद रिर्टन भरने वालों को 5000 रुपये चुकाने होंगे. इसका जिक्र इनकम टैक्स के सेक्शन 234F में किया गया है. हालांकि, ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें लेट फाइन के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे.
ऐसे करें ITR फाइल (e-filing portal):
1. आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद Login बटन पर क्लिक करना होगा.
2. इसके बाद आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड लिखकर continue बटन पर क्लिक करना होगा.
3. पेज ओपन होने पर e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return ऑप्शन को सलेक्ट करें.
4. इसके बाद असेसमेंट ईयर 2021-22 का सलेक्ट करें और फिर continue करें.
5. फिर आपको Online और Offline के लिए ऑप्शन दिया जाएगा. इसमें आप Online का ऑप्शन को सलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्शन को चुनें.
6. इसके बाद आप आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें.
7. छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा. इसके बाद आप अपने बैंक खाते की डिटेल सही से भरें.
8. अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज ओपन होगा.
9. अब अपना ITR वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें.
10. इस तरीके से आप स्टेप-बाय-स्टेप ITR फाइल कर सकते हैं.
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