एलआईसी की तरफ से बेटी की शादी के लिए ज्यादा फंड जोड़ने के लिए कन्यादान स्कीम की शुरुआत की गई है. जिसमें आप रोजाना 121 रुपये जमा कर 25 साल बाद अपनी बेटी की शादी के लिए 27 लाख रुपये का अमाउंट ले सकते हैं.
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नई दिल्ली: एलआईसी ने बेटी की शादी के लिए ज्यादा अमाउंट जोड़ने के लिए कन्यादान स्कीम की शुरुआत की है. इस स्कीम में आप रोजाना 121 रुपये जमा करके अपनी बेटी की शादी के वक्त 27 लाख रुपये तक का अमाउंट ले सकते हैं. इस पॉलिसी में इंवेस्ट करने पर इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है. वहीं अगर पॉलिसीधारक की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसे 5 लाख रुपये तक की सहायता भी दी जाती है. आइये थोड़ा विस्तार से जानते हैं एलआईसी की इस कन्यादान स्कीम के बारे में.
कैसे मिलेगा 27 लाख रुपये का अमाउंट
एलआईसी की इस पॉलिसी में अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए रोजाना 121 रुपये इंवेस्ट करते हैं तो आपको महीने में करीब 3630 रुपये तक का इंवेस्टमेंट करना होगा. इस पॉलिसी को आप ज्यादा से ज्यादा 25 साल के लिए ही ले सकते हैं. वहीं, पॉलिसी के मैच्योर होने पर आपको बेटी की शादी के लिए एलआईसी की तरफ से करीब 27 लाख रुपये की राशि दी जाती है. वहीं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में 3 साल के प्रीमियम में भी छूट दी जाती है. जैसे आपने अगर 25 साल के लिए कन्यादान पॉलिसी ली है तो उसका प्रीमियम आपको केवल 22 साल तक ही देना पड़ेगा.
पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर कितना मिलेगा अमाउंट
अगर पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की सामान्य स्थिति में मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता. साथ ही उन्हें पांच साल तक प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये भी प्रदान किए जाते हैं. वहीं आवेदक की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है. इसी के साथ एलआईसी की इस पॉलिसी पर लोन लेने की सुविधा भी दी जाती है.
किस उम्र में ले सकते हैं पॉलिसी
एलआईसी की इस पॉलिसी में इंवेस्ट करने के लिए पॉलिसीधारक की न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए. जिस बेटी के लिए आप इंवेस्ट कर रहे हैं उसकी उम्र भी करीब 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए. वहीं पॉलिसी लेने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, इनके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर देना होगा.
टैक्स में भी छूट का प्रावधान
इस पॉलिसी के लेने पर पॉलिसीधारक को इनकम टैक्स के अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये तक के इंवेस्टमेंट पर टैक्स में छूट दी जाती है. इसके साथ ही कन्यादान पॉलिसी में आप एक महीने, तीम महीने, छ: महीने या एक साल के आधार पर इंवेस्ट कर सकते हैं.
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