महंत नरेंद्र गिरी केस: आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर फिर टली सुनवाई, जानें वजह
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand1080005

महंत नरेंद्र गिरी केस: आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर फिर टली सुनवाई, जानें वजह

आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. पिछली बार भी वर्चुअल लिंक नहीं मिलने के चलते सुनवाई टल गई थी.

फाइल फोटो.

प्रयागराज: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. मामले में गिरफ्तार आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी. सीबीआई के अधिवक्ता के कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते सुनवाई टाल दी गई. बता दें कि जिला न्यायालय पहले ही आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है. जिसके खिलाफ आनंद गिरी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है

पिछली सुनवाई भी टल गई थी 
आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. पिछली बार भी वर्चुअल लिंक नहीं मिलने के चलते सुनवाई टल गई थी. कोर्ट ने 31 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की है. बता दें कि सीबीआई ने चार्जशीट में स्वामी आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी की मौत का आरोपी बनाया है. सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट दाखिल के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की हत्या नहीं हुई बल्कि आत्महत्या ही है.

सीबीआई ने मामले के तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और 120 बी यानी साजिशकर्ता के रूप में दर्शाया है. सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को मौत के लिए जिम्मेदार माना है. लगभग 2 महीने तक चली सीबीआई की जांच पड़ताल में सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की फोरेंसिक जांच करायी गयी, जिसमें यह पाया गया कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था.

अपना दल ने UP चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट,देखें किन नेताओं का नाम?

क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत 20 सितंबर को हुई थी. उनका शव प्रयागराज के मठ बाघम्बरी गद्दी में कमरे में पाया गया था. उनके कमरे से एक आठ पन्ने का दोनों तरफ लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला था. जिसमें आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था. सुसाइड नोट के आधार पर ही प्रयागराज के जार्जटाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. आनंद गिरी 23 सितंबर 2021 से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. 

मुलायम के ‘एमवाई’ समीकरण पर लौट रही सपा: 159 उम्मीदवारों में 31 मुस्लिम, 18 यादव

WATCH LIVE TV

Trending news