श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बनी मीना मस्जिद मामले में इस बार भी गैर हाजिर रहा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड. जानें कोर्ट ने क्या कहा?.
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Mina Masjid Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बनी मीना मस्जिद मामले में गुरुवार को मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. इसके चलते न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक और मौका देते हुए 16 फरवरी को सुनवाई की तारीख दी.
हिंदू महासभा का यह है आरोप
दरअसल, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मथुरा की अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि यह मस्जिद अवैध है. इसे जन्मभूमि की जमीन से हटाया जाए. यह मीना मस्जिद जन्मभूमि के परिसर के ठीक बाहरी हिस्से पर मौजूद है. जन्मभूमि परिसर में कई दुकानदार कहते हैं कि यह हिंदुओं की जमीन है इसे खाली किया जाना चाहिए.
मीना मस्जिद का स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग
याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बनी मीना मस्जिद का स्थलीय निरीक्षण अमीन द्वारा कराए जाने की मांग की है. जिससे मीना मस्जिद की वास्तविक स्थिति का पता चल सके. गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हो सका. फिलहाल सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी दी है.
कोर्ट दे सकता है नया आदेश
बता दें कि पिछली कई बार सुनवाई के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हुआ है. अब देखना है कि 16 फरवरी को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उपस्थित होता है या नहीं. न्यायालय इस मामले में कोई नया आदेश देता है या नहीं.
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