मुख्तार ने ऑनलाइन पेशी के दौरान कहा- 'गैंगस्टर मामले में आरोप नहीं बनता, डिस्चार्ज किया जाए'
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मुख्तार ने ऑनलाइन पेशी के दौरान कहा- 'गैंगस्टर मामले में आरोप नहीं बनता, डिस्चार्ज किया जाए'

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) नंबर 3 में आज मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पेशी हुई. दरअसल, साल 2014 में थाना तरवां क्षेत्र के एराकला में गोली मारकर एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी.

मुख्तार ने ऑनलाइन पेशी के दौरान कहा- 'गैंगस्टर मामले में आरोप नहीं बनता, डिस्चार्ज किया जाए'

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) नंबर 3 में आज मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पेशी हुई. दरअसल, साल 2014 में थाना तरवां क्षेत्र के एराकला में गोली मारकर एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज आजमगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई.

कुख्यात श्याम बाबू पासी को कोर्ट में पेश
बता दें कि इस मुकदमें में जेल में बंद कुख्यात श्याम बाबू पासी को पुलिस सुरक्षा में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया. वहीं, इस मामले से जुड़े अन्य सभी आरोपी वर्चुअली और व्यक्तिगत रूप में कोर्ट में पेश हुए. फिलहाल, इस मामले में सुनवाई के लिए  कोर्ट ने अगली तारीख 27 जून निर्धारित की है.

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बिहारी मजदूर की गोली मारकर हुई थी हत्या
आपको बता दें कि 6 फरवरी 2014 को तरवां थाना क्षेत्र के एराकला में बिहार निवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने साजिश रचकर अपने विपक्षी को फसाने के लिए, अपने ही खास के यहां काम कर रहे मजदूर की हत्या करवा दी थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी, श्याम बाबू पासी समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

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वर्चुअली पेशी के दौरान मुख्तार ने कहा
बता दें कि पुलिस ने 2020 में इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. आज कोर्ट में हुई वर्चुअली पेशी में माफिया मुख्तार अंसारी ने कहा कि गैंगस्टर के मामले में उस पर आरोप नहीं बनता है. इसलिए उसे डिस्चार्ज किया जाए. वहीं, मुख्तार के वकील ने कोर्ट से अगली सुनवाई के लिए तारीख मांगी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी.

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