PM Kisan Yojana: आवेदन के वक्त आपने भी दी है गलत जानकारी, तो लौटानी पड़ेगी पाई-पाई
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PM Kisan Yojana: आवेदन के वक्त आपने भी दी है गलत जानकारी, तो लौटानी पड़ेगी पाई-पाई

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय सही जानकारी देना अनिवार्य है.

PM Kisan Yojana: आवेदन के वक्त आपने भी दी है गलत जानकारी, तो लौटानी पड़ेगी पाई-पाई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत गरीब किसानों को सलाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि खेती करने के लिए उनकी आर्थिक मदद हो सके. इस योजना के तहत किसानों को अब तक नौ किस्तें दी जा चुकी है. जल्द ही 10वीं किस्त (PM Kisan 10th Insatllment) भी जारी होने वाली. ऐसे में किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट 2,000 रुपये ट्रांसफर किये जाएंगे . 

रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, किस्त के पैसे भी होंगे वापस  
हाल ही में पीएम किसान योजना को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर एक जरूरी जानकारी सामने आई है. अगर कोई किसान इस योजना के लिए आवेदन करते वक्त गलत जानकारी देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ ही योजना के तहत आई किस्तों की राशि को भी वापस ले लिया जाएगा. 

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इन बातों का ध्यान रखें
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय सही जानकारी देना अनिवार्य है. इसके साथ ही सही डॉक्यूमेंट्स देना भी जरूरी है. योजना के लिए आवेदन फॉर्म सही भरें. इसके बाद दिए गए घोषणा पत्र को भी ध्यानपूर्वक भरें. अगर इस घोषणा पत्र में कोई भी गलत जानकारी पाई गई, तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा. इसके साथ ही आपकी बाकी किस्तों का पैसा वापस ले लिया जाएगा. 

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कैसे कर सकते हैं सुधार
अगर आपने आवेदन के समय फॉर्म में गलत जानकारी भर दी है, तो आप पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसमें सुधार कर सकते हैं. इसके साथ ही हेल्पडेस्क नंबर पर कॉल कर अपनी जानकारी में सुधार करवा सकते हैं. 

PM-Kisan Helpline No: 011-24300606,155261
Pardhan Mantri Kisan Helpline Number: – 011-23381092
PM Kisan Help Desk Number: – 1800-180-1551

ये किसान उठा सकते हैं योजना का लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना  (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)के लिए वही किसान योग्य होंगे, जिनके पास खेती के लिए दो हेक्‍टेयर या पांच एकड़ जमीन होगी. इस योजना के लिए शहरी और ग्रामीण किसान आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जो किसान डारेक्‍ट इनकम टैक्‍स देते हैं या आयकर रिटर्न भरते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता. बड़े किसान भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते. बता दें पति-पत्‍नी में से किसी एक ही व्‍यक्ति को इस योजना के तहत रखा जाता है. अगर दोनों ही इसके लिए आवेदन करते हैं तो किसी एक का ही आवेदन मान्य होता है.

ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्‍यम से आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको गांव के प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क करना होगा. जबकि ऑनलाइन आवेदन के लिए आप पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक डिटेल, खेत संबंधित कागजात, राशन कार्ड की जरूरत होगी.

नोट: आवेदन करने से पहले आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियों को चेक कर लें और सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें.

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